रामलला विराजमान के वकील ने कहा कि जब संपत्ति में... ... Ayodhya Land Dispute : SC ने कहा, मस्जिद बाबर ने बनाई या अकबर ने फर्क नहीं, सवाल ये कि वहां मस्जिद थी या नहीं
रामलला विराजमान के वकील ने कहा कि जब संपत्ति में भगवान शामिल हैं तो फिर उस संपत्ति को कोई नहीं ले सकता। उस संपत्ति पर भगवान के हक को नहीं छीना जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसी संपत्ति पर एडवर्स पजेशन का कानून भी लागू नहीं होगा।
सीएस वैद्यनाथन की दलील के बाद रामजन्म स्थान पुररोधान समिति के वकील पीएन मिश्रा ने अपना पक्ष रखना शुरू किया, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने उनसे पूछा कि क्या आप इस मामले में पार्टी हैं तो उन्होंने जवाब दिया कि हां, मैं सूट नंबर 4 में प्रतिवादी नंबर 20 हूं। पीएन मिश्रा ने अपने तर्क की शुरूआत अथर्व वेद से देनी शूरू की। उन्होने कहा कि हमारे सिद्धांत, विश्वास और आस्था के आधार पर वहां एक मंदिर था।
Update: 2019-08-21 12:06 GMT