अब गंभीर बीमारी में इलाज के लिए 5 लाख रूपये से ज्यादा की मदद देगी भूपेश सरकार, जानें कैसे
छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) भूपेश सरकार (Bhupesh Government) गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों के लिए एक नई यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम (Universal Health Scheme) लाने की तैयारी में है। इस स्कीम (Scheme) के तहत बड़ी बीमारी वाले मरीजों को 5 लाख रुपए से अधिक की मदद दी जाएगी।;
छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) भूपेश सरकार (Bhupesh Government) गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों के लिए एक नई यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम (Universal Health Scheme) लाने की तैयारी में है। इस स्कीम (Scheme) के तहत बड़ी बीमारी वाले मरीजों को 5 लाख रुपए से अधिक की मदद दी जाएगी। यही नहीं, इलाज में मदद की पूरी प्रक्रिया अब ट्रस्ट (Trust) के जरिए होगी। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह देव (Health Minister TS Singh Dev) के मुताबिक यह स्कीम अगली कैबिनेट (Cabinet) से पहले लागू हो सकती है। बता दें वर्तमान में देश और प्रदेश में लागू हर तरह की स्वास्थ्य स्कीम में इलाज के लिए अधिकतम 5 लाख रुपये तक की मदद का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ सरकार इस सीमा को बढ़ाने की तैयारी कर रही है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Government,Universal Health Scheme,Ayushman Bharat Scheme, Health Minister TS Singh Dev,Chief Minister Health Insurance Scheme,Chief Minister Bhupesh Baghel ने हाल ही में घोषणा की थी कि प्रदेश सरकार जल्द ही आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Scheme) और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना (Chief Minister Health Insurance Scheme) का पूर्ण संचालन करेगी। सीएम की इस घोषणा के बाद इसके लिए ट्रस्ट बनाने की दिशा में काम भी शुरु हो गया है। सरकार इसी के तहत गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों को पांच लाख रुपये से ज्यादा की राशि मरीजों को इलाज के लिए मुहैया कराएगी। इस पूरे काम में बीमा कंपनी कोई भूमिका नहीं होगा।
मिली जानकारी के मुताबिक मौजूदा अनुबंधित बीमा कंपनी रेलिगेयर से राज्य सरकार का अनुबंध सितंबर में खत्म हो चुका है। लेकिन तैयारी पूरी न होने के कारण अनुबंध को नवंबर तक बढ़ा दिया गया। दिसंबर से ट्रस्ट मोड पर योजनाएं संचालित होने लगेंगी। बीमा कंपनी को सालाना 400 करोड़ रुपये का भुगतान हो रहा था। सरकार का मानना है कि ट्रस्ट के माध्यम से इलाज करवाने से इन पैसों का सदुपयोग हो पाएगा।
वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही आयुष्मान भारत योजना और राज्य सरकार की मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत मरीजों का इलाज किया जाता है। इसमें केंद्र का अंशदान 60 फीसदी और राज्य का 40 फीसदी रहता है। केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को बीमा कंपनियों या फिर ट्रस्ट बनाकर इस योजना का लाभ देने का विकल्प दिया गया था।
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