बिलासपुर: रेप के मामले में कोर्ट की तल्ख टिप्पणी, कहा- '…. स्वीकार्य नहीं…'
बीते 8 नवम्बर 2015 को पीडित की माँ ने सिविल लाइन थाने में इसकी सूचना दी थी। पढ़िए पूरी खबर-;
बिलासपुर। नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण कर गर्भवती करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश FTC विवेक कुमार तिवारी की अदालत ने यह फैसला सुनाया है।
जानकारी मिली है कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र की 16 वर्षीय नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर आरोपी शत्रुहन ने दैहिक शोषण किया था। बीते 8 नवम्बर 2015 को पीडित की माँ ने सिविल लाइन थाने में इसकी सूचना दी थी।
इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा- अवयस्क बालिका को शादी का प्रलोभन देते हुए शारीरिक शोषण किया जाना किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं, इस प्रकृति के अपराधों में नरम दृष्टिकोण अपनाया जाना उचित नही है।