जाति मामले में पूर्व सीएम अजीत जोगी को हाईकोर्ट से झटका, याचिका खारिज

पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी को जाति के मामले में कोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने जोगी की चाचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि जोगी ने हाईपावर कमेटी द्वारा जारी नोटिस के खिलाफ याचिका लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।;

Update: 2019-07-03 09:11 GMT

बिलासपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी को जाति के मामले में कोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने जोगी की चाचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि जोगी ने हाईपावर कमेटी द्वारा जारी नोटिस के खिलाफ याचिका लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब जोगी को कमेटी के सामने पेश होना पड़ेगा। कोर्ट ने कहा है कि एक महीने में सारे दस्तावेज कमेटी को पेश करें। 

क्या  है मामला - दरअसल अजीत जोगी की जाति मामले में जांच के लिए पूर्व की राज्य सरकार ने एक हाई पावर कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने अजीत जोगी की जाति को अनुसूचित जनजाति के दायरे में शामिल होने को लेकर संदेह जताया था। कमेटी ने जोगी को उपस्थित होने के लिए नोटिस भी जारी किया था। जिसके खिलाफ जोगी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।

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