बाइक में एक और कार में दो से अधिक सवारी मिलने पर जुर्माना
बगैर मास्क घूमने और पब्लिक प्लेस पर थूकने पर 100 रुपए और बाइक में एक व कार में दो से अधिक सवारी बैठने पर 200 रूपये जुर्माना भरना पड़ेगा। पढ़िए पूरी खबर-;
रायपुर। कोरोना महामारी को फैलने से रोकने और सोशल-फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कराने जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। अब बगैर मास्क घूमने और पब्लिक प्लेस पर थूकने पर 100 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। यही नहीं, बाइक में एक और कार में दो से अधिक सवारी बैठने पर भी वाहन चालक को जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके लिए कलेक्टर ने गुरुवार को आदेश जारी किया है। दरअसल लॉकडाउन में कई दुकानों को खोलने की छूट दी गई है, जिससे पब्लिक सड़कों पर उतर रही है। इससे एक-दूसरे के संपर्क में आने की संभावना बढ़ गई है। ऐसी दशा में सोशल व फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद अनिवार्य है। इसे देखते हुए कलेक्टर ने एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 के सेक्शन 2 की शक्तियों का उपयोग करते हुए आदेश जारी किया है।
इन पर एक हजार जुर्माना
आदेश के मुताबिक लॉकडाउन में छूट मिली दुकानों व संस्थानों द्वारा मास्क का उपयोग नहीं करने, अनावश्यक घूमने और सोशल व फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर पहली बार में 500 रुपए का जुर्माना किया जाएगा। दूसरी बार पकड़े जाने पर एक हजार रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। तीसरी बार पकड़े जाने पर छूट की परमिशन कैंसिल कर दी जाएगी।
इस पर लगेगा जुर्माना
- पब्लिक प्लेस पर मास्क, गमछा या रूमाल से मुंह नहीं ढंकने पर 100 रुपए का जुर्माना
- पब्लिक प्लेस पर थूकने पर 100 रुपए का जुर्माना
- पब्लिक प्लेस पर सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर 200 रुपए का जुर्माना
- दोपहिया वाहन पर एक से अधिक सवारी पाए जाने पर 200 रुपए का जुर्माना
- चारपहिया में चालक समेत दो सवारी से अधिक होने पर 200 रुपए जुर्माना
इस मामले में रायपुर कलेक्टर डॉ. एस. भारतीदासन ने बताया कि- 'कोरोना संक्रमण से बचाव व रोकथाम के लिए सोशल-फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करने अर्थदंड का प्रावधान किया गया है। इसकी मॉनिटरिंग शासकीय निकायों व स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जाएगी।'