जाति मामले में अजीत जोगी के खिलाफ FIR दर्ज, रिपोर्ट के बाद कार्रवाई

पूर्व मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के मुखिया अजीत जोगी के खिलाफ सिविल लाइन थाने में एफ आई आर दर्ज कराई गई है। उच्च स्तरीय जाति छानबीन समिति ने अपनी रिपोर्ट में अजीत जोगी को आदिवासी नहीं होना बताया है;

Update: 2019-08-30 03:36 GMT

बिलासपुर। पूर्व मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के मुखिया अजीत जोगी के खिलाफ सिविल लाइन थाने में एफ आई आर दर्ज कराई गई है। उच्च स्तरीय जाति छानबीन समिति ने अपनी रिपोर्ट में अजीत जोगी को आदिवासी नहीं होना बताया है। इस रिपोर्ट के बाद कलेक्टर की ओर से निरस्तीकरण के लिए ज्ञापन पुलिस अधीक्षक और सिविल लाइन थाने को सौंपा गया।

बिलासपुर के तहसीलदार टीआर भारद्वाज ज्ञापन लेकर सिविल लाइन थाने पहुंचे। सिविल लाइन पुलिस के अनुसार ज्ञापन के आधार पर अजीत जोगी के खिलाफ अपराध क्रमांक 559 /19, अनुसूचित अजा, जजा, पिछड़ा वर्ग और सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणीकरण विनिमयन की धारा 10, 1 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

गैर जमानती धारा

यह गैरजमानती धारा है, जिसमें अधिकतम 2 वर्ष की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। इस मामले में गुरुवार को ही हाईकोर्ट में अजीत जोगी ने छानबीन समिति की रिपोर्ट के खिलाफ प्रस्तुत की है।

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