RTI एक्ट में संशोधन को लेकर हाईकोर्ट ने जारी किया केंद्र सरकार और कानून मंत्रालय को नोटिस, तीन सप्ताह में मांगा जवाब

बिलासपुर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और कानून मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने सरकार से तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। बता दें कि बिलासपुर निवासी विवेक बाजपेयी ने नए RTI एक्ट को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई है।;

Update: 2019-09-19 10:47 GMT

बिलासपुर। बिलासपुर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और कानून मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने आरटीआई एक्ट में हुए संशोधन को लेकर सरकार से तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। बता दें कि बिलासपुर निवासी विवेक बाजपेयी ने नए RTI एक्ट को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। जिसमें आरटीआई को स्वतंत्र रखने की मांग की है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई की गई। 

बता दें कि हाल ही में सरकार ने आरटीआई एक्ट में संशोधन किया है। आरटीआई एक्ट की धारा 13, 16 और 27 में संशोधन किया गया है। ये प्रावधान आयुक्तों की नियुक्ति, कार्यकाल और उनका दर्ज़ा निर्धारित करते हैं। नए संशोधन के तहत केंद्रीय और राज्य स्तरीय सूचना आयुक्तों की सेवा शर्तें अब केंद्र सरकार तय करेगी। 

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