मोटर व्हीकल एक्ट, जुर्माने में रियायत देने पर विचार कर रही छत्तीसगढ़ सरकार
छत्तीसगढ़ के वन एवं परिवहन मंत्री मो. अकबर ने कहा है कि विधि विभाग की ओर से केंद्र सरकार के मोटर व्हीकल एक्ट प्रावधानों का परीक्षण किया जा रहा है और यह एक्ट लागू करने के बाद राज्य सरकार जुर्माने में रियायत देने पर विचार कर रही है।;
रायपुर। छत्तीसगढ़ के वन एवं परिवहन मंत्री मो. अकबर ने कहा है कि विधि विभाग की ओर से केंद्र सरकार के मोटर व्हीकल एक्ट प्रावधानों का परीक्षण किया जा रहा है और यह एक्ट लागू करने के बाद राज्य सरकार जुर्माने में रियायत देने पर विचार कर रही है।
परिवहन मंत्री मो. अकबर सोमवार को कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में मंत्री से मिलिए कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम जनता आम जनता ने उन्हें अपनी समस्याएं बताई और कई मामलों में मंत्री से विभागीय कार्य में लापरवाही की शिकायतें भी की। कुछ कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के मोटर-व्हीकल एक्ट के तहत दूसरे राज्यों में की जा रही लाखों की चालानी कार्रवाई को लेकर सवाल उठाया।
मंत्री मो. अकबर ने चर्चा में कहा कि केंद्र का मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधान को राज्य में लागू करना उचित नहीं है। विधि विभाग की ओर से उनकी धाराओं का परीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह एक्ट लागू करने पर राज्य सरकार यहां वाहन चालकों को जुर्माने पर रियायत दे सकती है। मामला कोर्ट तक जाने पर वहां नियमों में विसंगतियां बहुत हैं, जिसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने अपने विभाग के अलावा अन्य विभागों की समस्याओं को लेकर भी आश्वासन दिए।
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