पूर्व सीएम अजीत जोगी को जाति मामले में सुप्रीम कोर्ट से झटका, याचिका खारिज

पूर्व सीएम अजीत जोगी को जाति मामले में सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने जोगी की याचिका खारिज कर दी है। पूर्व सीएम अजीत जोगी ने हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के फैसले को सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दी थी।;

Update: 2019-10-04 09:11 GMT

बिलासपुर। पूर्व सीएम अजीत जोगी को जाति मामले में सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने जोगी की याचिका खारिज कर दी है। पूर्व सीएम अजीत जोगी ने हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के फैसले को सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दी थी। बता दें कि अजीत जोगी की जाति को लेकर छानबीन समिति ने पेश होने का नोटिस दिया था। जिसे जोगी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौति दी थी। कोर्ट ने जोगी की याचिका खारिज कर दी है। 

बता दें कि इससे पहले बिलासपुर हाईकोर्ट ने जोगी की स्टे याचिका खारिज किया था। जोगी ने कोर्ट से उनके ख़िलाफ़ बिलासपुर सिविल लाइन थाने में दर्ज FIR को निरस्त कराने मांग की थी। इससे पहले हाईपावर कमेटी ने अजीत जोगी को आदिवासी मानने से इंकार कर दिया था। जिसके बाद जिला प्रशासन ने जोगी के खिलाफ सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी।

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