सुप्रीम कोर्ट ने दी अशोक चतुर्वेदी को राहत, पाठ्य पुस्तक निगम में करोड़ो के घोटाले से जुड़ा मामला
सुनवाई के बाद शासन को परेशान ना करने का भी दिया निर्देश। पढ़िए पूरी खबर-;
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम महाप्रबंधक को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट के तीन खंडपीठ जजों ने प्रकरण की सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता को राहत दी और शासन को परेशान ना करने का निर्देश भी दिया है।
कोर्ट ने अशोक चतुर्वेदी के खिलाफ छत्तीसगढ़ ACB (एंटी करप्शन ब्यूरो) में दर्ज FIR 16/2020 व 19/2020 दोनों प्रकरण पर स्थगन आदेश जारी किया है। आज मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पूर्व में हाईकोर्ट से पिटीशनर को तीन अलग-अलग मामलों में अंतरिम राहत मिल चुकी है। इसके बावजूद दुर्भावनावश FIR की कार्यवाही कर परेशान किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की पैरवी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता मुकुल रोहोतगी एवं उनके साथी अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव, आशुतोष पाण्डेय सहित अन्य ने की।