हरियाणा में जारी रहेगा ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने वालों का चालान, डीजीपी ने जारी किया बयान

सितंबर से देशभर में नया मोटर व्हीकल एक्ट (New Motor Vehicle Act 2019) लागू हो गया है। पुलिस नए प्रवाधान के हिसाब से ट्रैफिक उल्लंघन करने वाले लोगों का भारी-भरकम चालान काट रही है।;

Update: 2019-09-06 12:35 GMT

सितंबर से देशभर में नया मोटर व्हीकल एक्ट (New Motor Vehicle Act 2019) लागू हो गया है। पुलिस नए प्रवाधान के हिसाब से ट्रैफिक उल्लंघन करने वाले लोगों का भारी-भरकम चालान काट रही है।

लेकिन इसी बीच हरियाणा से बड़ी खबर सामने आई है कि राज्य में 15 दिन तक चालान नहीं काटे जाएंगे। खबरों के मुताबिक आईजी ट्रैफिक डॉ राजश्री ने कहा था कि राज्य के लोगों को ट्रैफिक निमयों से पुलिस जागरूक करेगी, चलाकों के चालान नहीं काटे जाएंगे।


लेकिन अब हरियाणा पुलिस महानिदेशक मनोज यादव ने बयान जारी कर ऐसी खबरों पर विराम लगा दिया है। हरियाणा पुलिस महानिदेशक मनोज यादव का बयान ने कहा है कि राज्य में ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने वालों के चालान काटने पर कोई रोक नहीं। ना ही ऐसा कोई आदेश दिया गया है। पुलिसकर्मियों को चालान कटाने के साथ लोगों को बढ़ी चालान राशि के बारे जागरूक करने के लिए जरूर कहा गया है।

सुर्खियों में रहा हरियाणा

देश में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद हरियाणा 15 हजार की स्कूटी और 23 हजार के चालान को लेकर सुर्खियों में रहा। इसी राज्य से भारी-भरकम चालान की खबरें सामने आईं। ट्रैक्टर का 59 हजार का चालान, बुलेट बाइक का पटाखे की आवाज निकालने पर 17 हजारा का चालान और तीन वाहनों का एक लाख से अधिका का चालान काटा गया। 

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