#Holi2021 : छत्तीसगढ़ के कई जिलों में 144 लागू, कोरोना का खतरा बढ़ा, सावर्जनिक कार्यक्रमों पर कड़ी पाबंदी

होली मिलन या अन्य किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी, धार्मिक कार्यक्रमों और त्यौहार, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं खेलकूद समारोहों, मेलों और अन्य किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। पढ़िए पूरी खबर-;

Update: 2021-03-25 10:43 GMT

रायपुर। देश में कोरोना वायरस के नए मामलों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है, संक्रमण के प्रसार ने राज्य सरकारों को होली के जश्न में कुछ नियम और शर्तें जोड़ने पर मजबूर कर दिया। देश में कोरोना की न लहर थम रही है और न ही कहर में कोई कमी दिख रही। इस वजह से रंगों के त्योहार होली के जश्न में कोरोना वायरस एक बार फिर खलल डालने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में उछाल देखने को मिला है। इसके बाद प्रदेश के कई जिलों में धारा 144 लागू कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने होली मिलन और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों की अनुमति नहीं देने का फैसला किया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर रायपुर के कलेक्टर एस भारतीदासन ने रेडक्रॉस सोसाइटी के सभाकक्ष में बैठक ली। बैठक में उन्होंने लॉकडाउन को लेकर कहा है कि अभी दुकानें बंद नहीं की जाएंगी लेकिन एहतियात बरतना बहुत जरुरी है।

रायपुर जिले में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण जिलाधिकारी एस भारतीदासन ने आदेश जारी किया है कि होली मिलन या अन्य किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी। आदेश में कहा गया है कि रायपुर जिले के अंतर्गत सभी पर्यटन स्थलों में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा तथा धार्मिक कार्यक्रमों और त्यौहार, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं खेलकूद समारोहों, मेलों और अन्य किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। विवाह, अंत्येष्टि जैसे आवश्यक कार्यक्रमों में अधिकतम 50 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। सभा, धरना, रैली, जुलूस अथवा सार्वजनिक प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेंगे. आदेश में कहा गया है कि अन्य राज्यों से हवाई यात्रा, रेल अथवा सड़क मार्ग से जिले में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए सात दिनों तक घर में पृथक वास में रहना अनिवार्य होगा।

आदेश में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, स्वाद या गंध महसूस नहीं होना, दस्त, उल्टी या शरीर में दर्द की शिकायत हो, तो उसके लिए निकटतम केंद्र में कोविड-19 जांच कराना तथा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक पृथक-वास में रहना अनिवार्य होगा।

इस मामले में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बयान भी सामने आया है, उन्होंने कहा है कि- 'रायपुर और दुर्ग में लगातार बढ़ते कोरोना के मामले चिंता का विषय हैं। ऐसे में वैक्सीनेशन बढ़ाना और सावधानी बरतना जरूरी है। सभी को गाइडलाइन का पालन करना आवश्यक है। जहां जरूरत होगी सख्ती भी बरती जाएगी, इसीलिए मास्क पर जुर्माना भी बढ़ाया गया है। सरकार संक्रमण का फैलाव रोकने सभी मोर्चे पर काम कर रही है।

इसके अलावा दुर्ग, राजनांदगांव, जगदलपुर, बीजापुर, पेंड्रा-गौरेला-मरवाही और सरगुजा समेत कई जिलों में धारा 144 लागू कर दिया गया है। इन जिलों में होली के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर भी रोक लगा दी गई है।

दुर्ग कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने जिले में प्रतिबंधात्मक धारा लागू करने के आदेश दे दिए हैं। धारा 144 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया गया है। बढ़ते मरीजों को देखते हुए आदेश जारी किया गया है।

कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने आदेश जारी किया है कि होली, रंगपंचमी, ईस्टर, नवरात्रि जैसे पर्व में सार्वजनिक आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही धार्मिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम पर रोक दी गई है। विवाह, अंत्येष्टि व दशगात्र जैसे कार्यक्रम में अधिकतम 50 लोगों की सीमा तय कर दी गई है। 5 से अधिक व्यक्ति के एक साथ घूमने व मास्क नहीं लगाने पर कार्यवाही होगी।

कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच राजनांदगांव कलेक्टर ने होली को लेकर नए गाइडलाइन जारी कर दिए हैं। कलेक्टर द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक राजनांदगांव में होली पर सार्वजनिक समारोह नहीं किए जा सकेंगे। प्रशासन के मुताबिक क्लब, होटल, रेस्टोरेंट को होली मिलन समारोह के कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा धरना, प्रदर्शन, जुलूस और रैली प्रतिबंधित रहेंगे। कलेक्टर द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक पूर्व निर्धारित और नए कार्यक्रम की अनुमति भी अनिवार्य होगी।

बीजापुर में कोरोना संक्रमण से बचने बीजापुर कलेक्टर रितेश अग्रवाल ने आदेश जारी करके होली मिलन और सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध दिया गया है। सभी पर्यटन स्थलों पर आम लोगों के जाने पर प्रतिबंध है। सभी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम, त्यौहार, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, खेलकूद और मेला समारोह पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। शादी समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की ही अनुमति मिलेगी। सभी प्रकार के धरना, जुलूस, सभा, और रैली जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों पर भी प्रतिबंध है। दूसरे राज्यों से जिले में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को 7 दिनों तक क्वारेंटाइन किया जाना अनिवार्य है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों पर फिजिकल डिस्टेनसिंग और मास्क अनिवार्य कर दिया गया है।

पेंड्रा में भी कोविड-19 को लेकर कलेक्टर ने आदेश जारी किया है कि जिले में धारा 144 लागू करते हुए सभी पर्यटन स्थलों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोरोना के चलते आगामी आदेश तक सभा, रैली, जुलूस इत्यादि नहीं हो सकेगी।

सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने आदेश जारी किया है कि जिले में कोविड के बढ़ते संक्रमण के बीच धारा 144 लागू कर दिया गया है। होली मिलन या अन्य किसी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम पर आगामी आदेश तक प्रतिबंध रहेगा। जिले के अंतर्गत सभी पर्यटक स्थलों को बंद कर दिया गया है। समस्त प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम, त्यौहार, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, खेलकूद, मेला एवं अन्य समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिले में विवाह, अंत्येष्टि, दशगात्र अथवा उससे संबंधित आवश्यक कार्यक्रम में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मार्क्स का कड़ाई से उपयोग की शर्तें लागू कर दी गई है। इसके साथ 50 व्यक्तियों के शामिल होने की ही अनुमति मिलेगी।

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