प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों पर प्रतिबंध : गणेशोत्सव के लिए गाइड लाइन जारी, सभी कलेक्टर्स को भेजा गया पत्र

प्रदेश में गणेशोत्सव को लेकर गाइड लाइन जारी कर दी गई है। प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर सभी कलेक्टर्स को निर्देशित किया है। सभी जिलों के कलेक्टर्स को इस बाबत पत्र भेजा गया है। पढ़िए पूरी खबर...;

Update: 2022-08-19 08:30 GMT

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकार ने गणेशोत्सव को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया है। पूरे प्रदेश में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और राज्य शासन के पर्यावरण से जुड़े मानकों के आधार पर प्रतिमाओं का विसर्जन और दूसरी व्यवस्थाएं होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि, नदियों में विसर्जन न हो, इसका बंदोबस्त करना होगा। सीएम ने हर जिले के कलेक्टर को पत्र भेजा है।

मिली जानकारी के अनुसार, तीज, गणेश विसर्जन, दुर्गा पूजा, पितृ मोक्ष अमावस्या और भी त्योहारों के लिए सार्वजनिक आयोजनों के लिए तालाबों पर साफ-सफाई की व्यवस्था, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव, फॉगिंग, शुद्ध पेयजल आदि की समुचित व्यवस्था होगी।

नदियों में नहीं होगा मूर्तियों का विसर्जन

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के अनुसार, नदी में मूर्तियों का विसर्जन किसी भी स्थिति में न किया जाए, नदी के जल को गन्दा होने से बचाया जाए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अनुसार ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस से समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक कार्यवाही करें।

प्लास्टर ऑफ पेरिस सामग्री से बनी मूर्तियों पर कार्रवाई होगी

प्लास्टर ऑफ पेरिस और अन्य सामग्री से बनी मूर्तियों के निर्माण को रोकने के लिए कार्रवाई हो। आयोजन स्थलों के पास मोबाइल मेडिकल यूनिट की व्यवस्था की जाए। मूर्ति विसर्जन के रूट का चयन यातायात बाधा के आधार पर किया जाए। शहर में आवारा मवेशियों को पकड़कर कांजी हाऊस में भेजा जाए, जिससे यातायात व्यवस्था अच्छी हो।

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