मिलावटखोरी पर बड़ी कार्रवाई : स्टोन पाउडर से दाल को चमकाने वाले मिलर पर 8 लाख का जुर्माना
दाल में मिलावट करने के आरोप में 8 लाख रूपये का जुर्माना लगाया गया है। यह राज्य में अब तक के जुर्मानों में सबसे बड़ा जुर्माना है। 2019 में निरिक्षण के दौरान इस मिल से दाल में चमक के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पाउडर मिले थे। इस मामले में अब खाद्य विभाग द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। पढ़िए पूरी खबर..;
तुलसी राम जायसवाल-भाटापारा। छत्त्तीसगढ़ के भाटापारा-सूरजपुरा रोड स्थित मेसर्स सियाराम दाल मिल के मालिक पर मिलावटी दाल बेचने के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। मिलर के ऊपर दाल में चमक बढ़ानें हेतु प्रतिबंधित स्टोन पाउडर की उपयोग करने पर 8 लाख रूपये का जुर्माना लगाया गया है। यह राज्य में अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना है।
दरअसल भाटापारा-सूरजपुरा रोड स्थित मेसर्स सियाराम दाल मिल के मालिक सुरेश खत्री पर, दाल में मिलावट करने के आरोप में 8 लाख रूपये का जुर्माना लगाया गया है। यह राज्य में अब तक के जुर्मानों में सबसे बड़ा जुर्माना है। 2019 में निरिक्षण के दौरान इस मिल से दाल में चमक के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पाउडर मिले थे। इस मामले में अब खाद्य विभाग द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है।
मिलावट की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई
खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि 29 मई 2019 को मिल में निरीक्षण के दौरान लगभग 7 सौ बोरी दाल में चमक के लिए उपयोग होने वाले प्रतिबंधित एडल्ट्रेंट नामक स्टोन पाउडर जब्त किया गया था। इस पर सुनवाई करते हुए अपर कलेक्टर ने खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया गया है। मिलावट पर यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। देखें वीडियो...