बड़ी खबर : शिक्षकों के संविलियन पर लगी मुहर, 16,278 शिक्षकों को मिलेगा लाभ
राज्य सरकार ने दो साल और उससे अधिक की सेवा अवधि पूरी करने वाले शिक्षकों का संविलियन एक नवंबर 2020 से स्कूल शिक्षा विभाग में। पढ़िए पूरी खबर-;
रायपुर। अनियमित शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। लंबे इंतजार के बाद अनियमित शिक्षकों की मुराद आखिर पूरी हो ही गई। दरअसल सरकार ने शिक्षकों के संविलियन पर मुहर लगा दी है। राज्य सरकार ने दो साल और उससे अधिक की सेवा अवधि पूरी करने वाले शेष बचे पंचायत और नगरीय निकाय संवर्ग के शिक्षकों का संविलियन एक नवंबर 2020 से स्कूल शिक्षा विभाग में किए जाने का अनुमोदन किया है। इसका लाभ 16 हजार 278 शिक्षकों को मिलेगा।
यह फैसला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में सीएम हाउस में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया है। बैठक में इसके अलावा कई अहम निर्णय भी लिए गए हैं। बैठक में राज्य के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम गोधन न्याय योजना के तहत नरवा, गरूवा, घुरूवा और बाड़ी के स्वीकृत गोठानों को रोजगारोन्मुख बनाने हेतु ''गोधन न्याय योजना'' का अनुमोदन किया गया। प्रदेश में हरेली पर्व से इस योजना की शुरूआत होगी।
• अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र 14.06.2013 में संशोधन करते हुए निर्णय लिया गया कि - यदि भाई/बहन अवयस्क हो तो, नियोक्ता द्वारा इस संबंध में अविवाहित दिवंगत शासकीय सेवक के माता/पिता से अंतरिम आवेदन पत्र प्राप्त कर अवयस्क सदस्य (भाई/बहन) के वयस्क होने पर उसे उसकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी।
• छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 की धारा 21 के तहत यात्री बसों के माह-जून के देय मासिक कर में पूर्णतः छूट प्रदान करने एवं दो माह तक की कालावधि के लिए वाहन अथवा अनुज्ञा पत्र निष्प्रयोग में रखे जाने पर अग्रिम देय मासिक कर जमा करने संबंधी प्रावधान को अस्थाई रूप से शिथिल करने का निर्णय लिया गया।