CG Election : कांग्रेस प्रत्याशी के फार्म पर भाजपा ने जताई आपत्ति, पक्ष सुनने के बाद अफसरों ने शिकायत को नकारा

प्रत्येक नामांकन पत्र के साथ प्रपत्र 26 क और ख प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य नहीं है। निर्धारित समय अवधि तिथि 20 अक्टूबर को 2:40 बजे विधिवत रूप से प्रपत्र 26 के संपूर्ण कालमो को पूर्ण भर कर विधिवत रूप से शपथ पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। पढ़िए पूरी खबर...;

Update: 2023-10-21 14:28 GMT

राजनांदगांव। विधानसभा चुनाव के लिए राजनांदगांव विधानसभा(Rajnandgaon assembly) क्षेत्र से 13 अक्टूबर से नामंकन प्रक्रिया प्रारंभ हो कर 20 तारीख तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि थी। 21 तारीख को प्रस्तुत नाम निर्देशन पत्रों की स्कूटनी की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। भाजपा प्रत्याशी की ओर से निर्वाचन अभिकर्ता सुरेश एच लाल ने कांग्रेस प्रत्याशी गिरीश देवांगन के नामांकन के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने संबंधी आपत्ति रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत की थी।

जिस पर रिटर्निग अफसर ने प्रत्याशी गिरीश देवांगन(Girish Dewangan) की ओर से अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया। गिरीश देवांगन की ओर से अधिकृत रूपेश दुबे ने उपस्थित होकर अपना पक्ष रखते हुए जवाब एवं तर्क में कहा कि, प्रत्येक नामांकन पत्र के साथ प्रपत्र 26 क और ख जो शपथ पत्र होता है, प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य नहीं है। नाम निर्देशन पत्र के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था, किंतु निर्धारित समय अवधि तिथि 20 अक्टूबर को 2:40 बजे विधिवत रूप से प्रपत्र 26 के संपूर्ण कालमो को पूर्ण भर कर विधिवत रूप से शपथ पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। दोनों पक्षों के तर्कों एवं दस्तावेजों के अवलोकन पश्चात रिटर्निंग अफसर ने भाजपा प्रत्याशी की ओर से लगाई गई आपत्ति एवं कांग्रेस प्रत्याशी की ओर से अधिकृत रूपेश दुबे के जवाब एवं तथ्यों से संतुष्ट होते हुए कांग्रेस प्रत्याशी गिरीश देवांगन के नॉमिनेशन प्रपत्र के संबंध में प्रस्तुत आपत्ति को निराकरण करते हुए आपत्ति को निरस्त किया और कांग्रेस प्रत्याशी गिरीश देवांगन के नामांकन प्रपत्र को विधिवत एवं मान्य घोषित किया।

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