राज्य में पीड़ित क्षतिपूर्ति निधि गठित, सरकार ने अपराध पीड़ित महिलाओं को दिए 6 करोड़
इस निधि का संचालन राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। पढ़िए पूरी खबर-;
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा यौन उत्पीड़न /अन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं/उत्तरजीवियो के लिए क्षतिपूर्ति योजना 2018 का क्रियान्वयन किया गया, जिसके अंतर्गत पीड़ित क्षतिपूर्ति निधि का गठन किया गया है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा यह संचालित किया जाता है। इस निधि के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने 6 करोड़ राशि जारी की है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार द्वारा महिला विरुद्ध हो रहे दुर्व्यवहार , यौन उत्पीड़न व अन्य अपराधों आहत प्रभावितों को क्षतिपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में 6 करोड़ रुपये की राशि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को जारी की गई है।
उक्त योजना के अंतर्गत पास्को एक्ट के अधीन नाबालिक पीड़ित भी क्षतिपूर्ति की राशि ले सकते है। विभिन्न अपराध जैसे बलात्कार , हिंसा, मानसिक क्षति, अप्राकृतिक यौन कृत्य, एसिड अटैक इत्यादि से पीड़ित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन प्रस्तुत कर अंतरिम /अंतिम क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं।