Death Case: बुजुर्ग दंपति की हत्या के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई सजा...आजीवन कारावास समेत लगाया अर्थदंड

आरोपी कन्हैया मरकाम ने घर में घुसकर बुजुर्ग सुखीराम निषाद व उसकी पत्नी श्यामवती निषाद की धारदार हथियार से दोनों की हत्या कर दी थी। जिसमें बेरला पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। पढ़िए पूरी खबर....;

Update: 2023-09-10 11:15 GMT

बेमेतरा। छत्तीसगढ़ की बेमेतरा जिला कोर्ट के एडीजे पंकज कुमार सिन्हा ने बुजुर्ग दंपति की हत्या के आरोप में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बड़ी बात यह रही कि कोर्ट ने यह फैसला मात्र साढ़े चार महीने के भीतर सुनाया है। इस पुरे मामले पर अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक सूरज कुमार मिश्रा ने बताया कि, यह घटना 20 अप्रैल 2023 को बेरला थाना क्षेत्र के ग्राम सीलघट की है, जहां आरोपी ने उधार की राशि मांगने पर बुजुर्ग की हत्या कर दी थी। जिसके बाद आज कोर्ट ने उसे सजा सुनाई है।

बातचीत में उन्होंने आगे बताया कि, आरोपी कन्हैया मरकाम ने घर में घुसकर बुजुर्ग सुखीराम निषाद व उसकी पत्नी श्यामवती निषाद की धारदार हथियार से दोनों की हत्या कर दी थी। जिसमें बेरला पुलिस(Berla police) ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान पता चला कि, बुजुर्ग ने कन्हैया मरकाम (Kanhaiya Markam)को उधार पैसे दिया थे लेकिन जब बुजुर्ग ने पैसे मांगे तो उसने बुजुर्ग और उनकी पत्नी की हत्या कर दी थी। जिस पर पुलिस ने आरोपी को धारा 302 के तहत गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। साढ़े चार माह तक कोर्ट में चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास व एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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