सोलर लाइट के नाम पर लाखों का गबन : जनपद पंचायत का पूर्व सीईओ गिरफ्तार, आरटीआई से पूछी गई जानकारी से हुआ खुलासा
आरोपियों द्वारा फर्जीवाड़ा के उद्देश्य से फर्जी विल, फर्जी दस्तावेज, फर्जी रिपोर्ट बनाकर शासकीय संपत्ति का षडयंत्रपूर्वक गबन किया जाना पाया गया है। पढ़िए पूरी खबर ...;
फिरोज खान-भानुप्रतापपुर। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में सोलर लाइट लगाने को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। बिना सोलर लाइट लगे ही 14.40 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया। मामले की जांच के बाद जनपद पंचायत सीईओ, इंजीनियर और ठेकेदार के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज की गई। जिसके बाद फर्जीवाड़े के मुख्य आरोपी तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अंतागढ़ पीआर साहू को बीजापुर से गिरफ्तार किया गया। वहीँ अन्य आरोपी अभी फरार है जिनको पुलिस द्वारा अलग - अलग टीम बना कर तलाश मे जुटी हुई है।
दरअसल जिला खनिज न्यास निधि के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में जनपद पंचायत अंतागढ़ के ग्राम पंचायत बोदानार में सोलर एल.ई.डी. स्ट्रीट लाईट को लगाने के लिए 30 नग का 14:40 लाख रूपये कलेक्टर कार्यालय से स्वीकृति प्रदान की गई थी, परन्तु उक्त पंचायत में सोलर एल.ई.डी. स्ट्रीट लाईट का कार्य कराया ही नहीं गया और स्वीकृत राशि का भुगतान संबंधित फर्म को कर दिया गया।
आरोपियों ने बनाये झूठे दस्तावेज
बता दें कि, आरोपियों द्वारा फर्जीवाड़ा के उद्देश्य से फर्जी विल, फर्जी दस्तावेज, फर्जी रिपोर्ट बनाकर शासकीय संपत्ति का षडयंत्रपूर्वक गबन किया जाना पाया गया। जिसका पता चलने पर प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना ताड़ोकी में अपराध क्र. 08/2023 धारा 420, 409, 468, 471, 120बी भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जिसके बाद प्रकरण के मुख्य आरोपी पी. आर. साहू. तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अंतागढ़ को बीजापुर से गिरफ्तार किया गया।
कलेक्टर ने दिए थे जांच के आदेश
मामला सामने आने पर इस की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर कांकेर डाक्टर प्रियंका शुक्ला के निर्देश पर जांच टीम गठित कर जांच कराई गई। शिकायत जांच समिति द्वारा जांच में पाया गया कि खनिज न्यास निधि से स्वीकृत राशि का फर्जीवाड़ा हुआ है, जिसे तत्कालीन जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी अंतागढ़ पी.आर. साहू, तत्कालीन उप अभियंता विद्युत ग्रामीण यांत्रिकी व आरबी ड्रिलर्स एन्ड कंस्ट्रक्शन से करना जाना पाया गया।