भिलाई नगर निगम परिसीमन मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई, राज्य सरकार और कलेक्टर को भेजा नोटिस
हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ शासन, दुर्ग कलेक्टर व नगर निगम भिलाई को नोटिस जारी कर 10 दिवस के भीतर जवाब मांगा। पढ़िए पूरी खबर-;
बिलासपुर। दुर्ग जिले के भिलाई नगर निगम के परिसीमन के मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट जस्टिस पी.सैम कोशी की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। भिलाई नगर निगम के परिसीमन को हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाओं में चुनौती दी गई है। याचिका में परिसीमन को अवैधानिक व नियम विरुद्ध होने के चलते निरस्त करने और फिर से परिसीमन किए जाने की मांग की गई है।
प्रकाशित प्रारंभिक और अंतिम परिसीमन में त्रुटियां और गड़बड़ियां की आशंका को लेकर याचिका दाखिल की गई है। बीते 10 जुलाई 2020 को परिसीमन लागू किया गया है। हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ शासन, दुर्ग कलेक्टर व नगर निगम भिलाई को नोटिस जारी कर 10 दिवस के भीतर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई आगामी 11 सितंबर को होगी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अनिमेष वर्मा व अभिषेक सिंहा ने अदालत में पैरवी की है।