IPS जीपी सिंह को हाईकोर्ट का झटका, सारी दलीलें ख़ारिज कोई अंतरिम राहत नहीं, 4 सप्ताह में जवाब मांगा

निलंबित ADG जीपी सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में FIR को दी थी चुनौती। इस मामले पर 17 नवंबर को हुई इस सुनवाई के बाद जस्टिस रजनी दुबे की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है। पढ़िए पूरी ख़बर...;

Update: 2021-11-26 08:13 GMT

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के निलंबित ADG जीपी सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही शासन से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। IPS सिंह ने आय से अधिक संपत्ति मामले में दर्ज FIR को चुनौती देते हुए अंतरिम राहत देने की मांग की थी। मामले की सुनवाई जस्टिस रजनी दुबे की बेंच में हुई। कोर्ट ने शुक्रवार को फॉर प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट के तौर पर मामले को लिस्टेड किया था।

IPS जीपी सिंह ने अपने अधिवक्ता आशुतोष पांडेय के माध्यम से हाईकोर्ट में नई याचिका पेश की है। उन्होंने अपने खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने केस को चुनौती देते हुए कहा है कि FIR से पहले शासन ने कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। ऐसे में आपराधिक प्रकरण निरस्त किया जाना चाहिए। उनके वकील ने कोर्ट को बताया कि धारा 17 (क) के तहत FIR से पहले सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमति लेना जरूरी है। इसी तरह केंद्रीय कार्मिक विभाग से भी अनुमति लेनी थी, पर ऐसा नहीं किया गया।

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