CG News: अवैध खनन पर अब खैर नहीं... थाना प्रभारी, तहसीलदार और एसडीएम कर सकेंगे कार्रवाई.. कलेक्टर ने दिए निर्देश
उप-संचालक के द्वारा इस वित्तीय वर्ष में राज्य शासन द्वारा निर्धारित वित्तीय लक्ष्य 320 करोड़ के विरुद्ध अगस्त 2023 की स्थिति में 104.00 करोड़ (33 प्रतिशत) की प्राप्ति की जानकारी दी गई। पढ़िए पूरी खबर...;
कुश अग्रवाल-पलारी। बलोदाबाजार कलेक्टर चंदन कुमार ने आज संयुक्त जिला कार्यालय के सभागार में खनिज विभाग की कामकाज की विस्तृत समीक्षा ली। साथ ही इस दौरान जिला टास्क फोर्स(District Task Force) की बैठक भी संपन्न हुई, जिले के सभी क्षेत्रों जिनमें खनिजों के अवैध उत्खनन हेतु संवेदनशील है ऐसे खदानों का खनिज विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर चिन्हांकित करने नियमानुसार कठोरतम कार्यवाही खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डारण पर कार्यवाही किये जाने हेतु सभी अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार एवं थाना प्रभारियों को निर्देश दिए तथा उप-संचालक खनिज प्रशासन बलौदाबाजार को आवयक पत्र जारी किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
उल्लेखनीय है कि, उप-संचालक के द्वारा इस वित्तीय वर्ष में राज्य शासन द्वारा निर्धारित वित्तीय लक्ष्य 320 करोड़ के विरुद्ध अगस्त 2023 की स्थिति में 104.00 करोड़ (33 प्रतिशत) की प्राप्ति की जानकारी दी गई। इसके साथ इस वित्तीय वर्ष में खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डारण की जानकारी के रुप में अवैध उत्खनन के कुल 16 अवैध परिवहन के 204 एवं अवैध भण्डारण के 4 प्रकरण में कुल 57 लाख 32 हजार 8 सौ अठाईस रुपये की वसूली की जानकारी दी गई। उक्त प्रकरणों में खनिज रेत के के अवैध उत्खनन के 5 अवैध परिवहन के 110 एंव अवैध भण्डारण के 03 प्रकरण होने की जानकारी दी गई के साथ माह अगस्त एवं सितंबर में अवैध उत्खनन के 01 अवैध परिवहन के 34 प्रकरणों में रकम वसूल किये जाने की जानकारी दी गई।
मुनादी कराने और कार्यवाही के दिए निर्देश
कलेक्टर के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय(High Court) छत्तीसगढ द्वारा याचिका के संदर्भ में पारित आदेश के अनुक्रम में शासन एवं संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म की ओर से जारी परिपालन में अब खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डारण के दर्ज प्रकरणों में पुनरावृत्ति पाये जाने पर खनिज अधिनियम, 1957 के धारा-21(1) एवं (2) के तहत 2 से 5 र्वा तक की कारावास एवं जुर्माने करवाने हेतु सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया जावे। जिलें में अवैध उत्खनन प्रभावित एवं संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हांकित कर प्रतिबंधात्मक नोटिस बोर्ड, बैनर लगाने,नियमों में कठोर कार्यवाही के प्रावधानों को प्रचार प्रसार करने ग्राम पंचायत स्तर पर की गई मुनादी कराइ जाये। अस्थाई संरचना आदि प्रतिबंधित क्षेत्रों में यदि किया भी प्रकार का उत्खनन पाये जाये तो उसे पूर्णतः प्रतिबंधित करने के साथ खनिज विभाग के निरी.सिपाहियों को कार्यवाही के दौरान वर्दी धारण किये जाने आदि विभिन्न बिन्दुओ पर निर्दश दिये गये।
अवैध उत्खनन को लेकर उप-संचालक ने दी जानकारी
उप-संचालक के द्वारा बताया गया कि खनिज विभाग द्वारा पूर्ण में किये गये कार्यवाहियों के आधार पर जिलें में खनिज रेत के संभावित अवैध उत्खनन प्रभावित/संवेदनशील क्षेत्र के रूप में 5 ग्राम पंचायतों (सुनसुनिया, चिचपोल, डोगरीडीह, परसापाली एवं बलौदा) तथा खनिज चूनापत्थर के संभावित अवैध उत्खनन प्रभावित/संवेदनशील क्षेत्र के रूप में 5 ग्रााम पंचायतों (कुम्हारी, खपरीडीह, गिधपुरी, खैरा एवं नवाडीह) को चिन्हांकित किये जाने, अवैध उत्खनन/परिवहन की रोकथाम किये जाने हेतु समुचित कार्यवाही के संबंध में जारी निर्देशोें के संबंध में जानकारी दी गई है तथा अवगत कराया गया कि जिलें में खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डारण की रोकथाम हेतु निर्देशानुसार हर संभव कार्यवाही की जावेगी।