रेडी-टू-ईट मामले में दायर याचिका खारिज : हाईकोर्ट ने सरकार की नीति को बताया सही
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रेडी-टू-ईट वितरण मामले में गुरुवार को फैसला सुना दिया है। अदालत का निर्णय राज्य सरकार के पक्ष में आया है। पढ़िए पूरी खबर...;
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रेडी-टू-ईट वितरण मामले में गुरुवार को फैसला सुना दिया है। अदालत का निर्णय राज्य सरकार के पक्ष में आया है। दरअसल रेडी-टू-ईट मामले में दायर सभी 287 याचिकाओं को बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक साथ खारिज कर दिया है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार की नीति को सही पाया। बता दें कि सरकार ने रेडी-टू-ईट को सेंट्रलाइज्ड किए जाने का निर्णय लिया है। शासन का मानना है कि इससे आहार की व्यवस्था और गुणवत्ता बेहतर होगी। इसके खिलाफ महिला स्व सहायता समूहों ने हाइकोर्ट में याचिकाएं लगाई थी।