खेड़ा को राहत: सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अंतरिम जमानत के दिए निर्देश, अगली सुनवाई सोमवार को
खेड़ा पर एक दिन पहले ही असम पुलिस ने कम्युनल डिस्टर्बेंस और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर दीमापुर में केस दर्ज किया गया था। माना जा रहा है कि पूरा मामला प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक बयान से जुड़ा है। पढ़िए पूरी खबर…;
रायरपुर। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने रायपुर आ रहे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा को पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। कांग्रेस के नेता व वकील अभिषेक मनु सिंघवी गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। CJI डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने 3 बजे सुनवाई शुरू की और करीब 35 मिनट की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम निचली अदालत से कहेंगे, पवन खेड़ा को फिलहाल अंतरिम जमानत दे दें।
असम और यूपी सरकार को नोटिस
कोर्ट ने असम और यूपी सरकार को भी नोटिस जारी किया और तीन जगह दर्ज केस को एक ही ज्यूरिडिक्शन में लाने को लेकर सवाल किया है। असम सरकार की ओर से ASG एश्वर्या भाटी ने मामले की पैरवी की। बता दें कि पवन खेड़ा पर एक दिन पहले ही असम पुलिस ने कम्युनल डिस्टर्बेंस और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर दीमापुर में केस दर्ज किया था।
दिन भर ऐसा रहा घटनाक्रम
पवन खेड़ा को गुरुवार सुबह दिल्ली पुलिस ने फ्लाइट से उतार दिया था। खेड़ा रायपुर में शुक्रवार से शुरू हो रहे कांग्रेस के अधिवेशन में हिस्सा लेने जा रहे थे। इस कार्रवाई के विरोध में फ्लाइट में मौजूद दूसरे कांग्रेस नेताओं ने भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की और विमान से उतरकर प्रदर्शन और नारेबाजी शुरू कर दी। दिल्ली पुलिस ने करीब 2 घंटे के हंगामे के बाद पवन खेड़ा को गिरफ्तार कर लिया। खेड़ा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि लड़ाई अभी लंबी है। देखते हैं आगे क्या होता है।