होली उत्सव पर बैन, पर्यटन केंद्र बंद, ट्रेन-प्लेन से आए तो सात दिन का क्वारेंटाइन

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार की मंशा अनुरूप आखिरकार रायपुर जिले में होली समेत सार्वजनिक आयोजनों और पर्यटन पर बैन लगा दिया गया। साथ ही बल्कि दूसरे राज्यों से रायपुर आने वाले लोगों के लिए सात दिन के क्वारेंटाइन का फरमान भी जारी कर दिया। नई गाइड लाइन के मुताबिक कहीं भी सार्वजनिक आयोजन नहीं होंगे।;

Update: 2021-03-24 19:32 GMT

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार की मंशा अनुरूप आखिरकार रायपुर जिले में होली समेत सार्वजनिक आयोजनों और पर्यटन पर बैन लगा दिया गया। साथ ही बल्कि दूसरे राज्यों से रायपुर आने वाले लोगों के लिए सात दिन के क्वारेंटाइन का फरमान भी जारी कर दिया। नई गाइड लाइन के मुताबिक कहीं भी सार्वजनिक आयोजन नहीं होंगे।

बिना शोर शराबा किए ही लोग घर अपने घर में रहकर होली मना सकेंगे। नई गाइड लाइन में अहम निर्णय के अनुसार दूसरे राज्यों से आने वालों को क्वारेंटाइन होना पड़ेगा। प्रशासन के सख्त निर्देश में मोहल्लों, सार्वजनिक स्थलों में कहीं भी भीड़ नहीं जुटेगी। होली में बजाए जाने वाले नगाड़ा और डीजे डांस के आयोजनों पर प्रतिबंध लागू रहेगा।

कलेक्टर डा एस भारतीदासन की ओर से जारी गाइड लाइन के मुताबिक अब दशगात्र और अंतिम संस्कार और फिर दूसरे तरह के आयोजनों में भी शामिल होने वाली भीड़ की संख्या 50 से ज्यादा की नहीं रहेगी। इसके लिए भी संबंधित थाना को सूचना देकर अनुमति लेनी होगी। शहर में सभी तरह के सार्वजनिक, राजनैतिक, खेल गतिविधी और दूसरे तरह के सांस्कृति कार्यक्रम प्रतिबंधित होंगे। नई गाइड लाइन में इस बार नए आदेश तक सभी पर्यटन स्थलों में भी लोगों की आवाजाही नहीं होगी। व्यवस्था अगले आदेश तक के लिए लागू रहेगी।

15 बिंदुओं में लागू किए नियम

जिले के लिए 15 अहम बिंदुओं में व्यवस्था लागू की गई है। सभी पर्यटन स्थलों में आवाजाही पर रोक लगाने बड़ा निर्णय है। इसके पहले प्रशासन की तरफ से 20 अहम बिंदुओं पर प्रस्ताव बनाया गया था। कलेक्टर की सहमति बनने पर 15 बिंदुओं में व्यवस्था बनाने निर्णय लिया गया। पहले तक सख्त नियमों में कुछ रियायत देने की मंशा थी लेकिन कोविड के बढ़ते मामलों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी।

नई गाइड लाइन ऐसी

- होलिका दहन में सिर्फ पांच लोग होंगे शामिल। मास्क और सिनेटाइजर का इस्तेमाल जरूरी।

- जिले के सभी छोटे-बड़े पर्यटन स्थलों में आवाजाही पूर्ण प्रतिबंधित।

- सार्वजनिक स्थलों में बिना मास्क के अब अर्थदंड का प्रावधान।

- विवाह और अंत्येष्टी एवं दशगात्र कार्यक्रमों में सिर्फ 50 लोग हो सकेंगे शामिल।

- सभी तरह के रैली और जुलूस व धरना प्रदर्शन जिले में आगामी आदेश तक बैन।

- दूसरे राज्यों से रेल, हवाई और सड़क यात्रा पूरी करने वालों को क्वारेंटाइन होना जरूरी।

- कोविड मरीजों की संख्या ज्यादा होने पर उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा।

- सार्वजनिक स्थलों, सिनेमा हॉल और माल्स् में आने जाने वालों की रूटीन जांच के आदेश।

- जिले में खेलकूद, मेला और दूसरे सार्वजनिक आयोजनों को अब नहीं मिलेगी अनुमति।

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