शिक्षक एलबी को नहीं होगी एरियर्स की पात्रता, नवीन अंशदायी पेंशन के लिए होंगे पात्र

छत्तीसगढ़ के पूर्व शिक्षाकर्मी, जो अब शिक्षक (एलबी) बन गए हैं उन्हें संविलियन से पहले (1 जुलाई 2018) के पहले की अवधि के लिए किसी प्रकार के एरियर्स की पात्रता नहीं होगी। इन शिक्षकों के लिए नवीन अंशदायी पेंशन योजना की पात्रता होगी। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने राज्य के सभी नगर निगमों के आयुक्त सभी पालिकाओं तथा नगर पंचायतों के सीएमओ को पत्र जारी कर ये बात कही है।;

Update: 2021-07-16 01:51 GMT

छत्तीसगढ़ के पूर्व शिक्षाकर्मी जो अब शिक्षक (एलबी) बन गए हैं उन्हें संविलियन से पहले (1 जुलाई 2018) के पहले की अवधि के लिए किसी प्रकार के एरियर्स की पात्रता नहीं होगी। इन शिक्षकों के लिए नवीन अंशदायी पेंशन योजना की पात्रता होगी। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने राज्य के सभी नगर निगमों के आयुक्त सभी पालिकाओं तथा नगर पंचायतों के सीएमओ को पत्र जारी कर ये बात कही है।

ये है मामला

नगरीय प्रशासन विभाग ने स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक आदेश के हवाले से ये बात कही है। दरअसल यह मामला 2004 के पूर्व नियमित नियुक्त हुए शिक्षक (नगरीय निकाय) को सामान्य भविष्यनिधि एवं पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने के लिए हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं के संबंध में है।

इस संबंध में राजकुमार कुर्रे एवं अन्य चार द्वारा बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एनपीएस के रूप में राशि कटौती न करने एवं 1 जनवरी 2004 के पहले नियुक्त अधिकारी-कर्मचारी के समान जीपीएफ कटौती कर पेंशन की पात्रता देने की मांग की गई थी।

इस संबंध में हाईकोर्ट ने पिछले साल नवंबर में आदेश जारी किया था। यह भी कहा गया था कि प्रतिवादी को जिला शिक्षा अधिकारी कबीरधाम के समक्ष 4 सप्ताह के भीतर एक नया अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं उक्त अभ्यावेदन पर जिला शिक्षा अधिकारी कबीरधाम को 90 दिनों के भीतर प्रकरण का निराकरण करने का आदेश दिया गया था।

शिक्षाकर्मियों को नहीं था पेंशन का प्रावधान

छत्तीसगढ़ पंचायत शिक्षाकर्मी (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम 1997 में शिक्षाकर्मियों के लिए पेंशन का प्रावधान नहीं था। 1 अप्रैल 2012 से शिक्षाकर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू की गई थी। शिक्षाकर्मी यदि उनके मूल वेतन की 10 प्रतिशत राशि तक इस योजना में जमा करते हैं तो नियोक्ता द्वारा उतनी ही राशि अपने अंश के रूप में जमा करने का प्रावधान किया गया था।

अब लागू हुई नवीन अंशदायी पेंशन योजना

छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन ए‌वं विकास विभाग के एक आदेश के तहत पंचायत विभाग के आदेश के अनुसरण में नगरीय निकायों में कार्यरत शिक्षक (नगरीय निकाय) के लिए 1 अप्रैल 2012 से नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू की गई है। शिक्षक पंचायत और नगरीय निकाय संवर्ग का संविलियन स्कूल शिक्षा विभाग में 1 जुलाई 2018 से किया गया है।

इस तारीख से चरणबद्ध तरीके से संविलियन किए जाने के बाद ही सभी शिक्षक सवंर्ग स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारी माने गए। संविलियन से पहले वे सभी पंचायत व नगरीय निकाय के कर्मचारी थे। शिक्षक (एलबी) संवर्ग के दिए जाने वाले सभी लाभ के लिए सेवा की गणना संविलियन दिनांक 1 जुलाई 2018 से की जाएगी। सरकार ने ये भी साफ कर दिया है कि 1 जुलाई 2018 के पहले के लिए किसी प्रकार के एरियर्स की पात्रता नहीं होगी। शिक्षक (एलबी) संवर्ग को नवीन अंशदायी पेंशन योजना की पात्रता होगी।

नहीं होगी पेंशन की पात्रता

राज्य सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि समस्त शिक्षक संवर्ग पंचायत ए‌वं नगरीय निकाय का संविलियन दिनांक 1 जुलाई 2018 से स्कूल शिक्षा विभाग में होने के पूर्व उन्हें पेंशन की पात्रता नहीं होगी। राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन दिए जाने संबंधी याचिक दायर करने वाले राजकुमार कुर्रे व अन्य चार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों को अमान्य किया गया गया है।

यह निर्णय भी लिया गया है कि 2004 के पूर्व नियुक्त शिक्षक पंचायत एवं नगरीय निकाय जिनका संविलियन स्कूल शिक्षा विभाग में हो चुका है के द्वारा स्वयं अथवा किसी भी माध्यम से पुरानी पेंशन प्रदान करने के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग में प्रस्तुत एवं हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में प्रस्तुत सभी अभ्यावेदनों को अमान्य किया जाता है। भविष्य में इस संबंध में प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।


Tags:    

Similar News