टूल किट मामला : पूर्व मुख्यमंत्री से होगी पूछताछ, 24 को डॉ रमन सिंह के घर पहुंचेगी पुलिस
टूल किट मामले में पुलिस ने पूछताछ करने जारी किया नोटिस;
रायपुर. सिविल लाइंस थाने की पुलिस टूल किट मामले में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह से 24 मई को उनके निवास स्थान पर पूछताछ करने जाएगी। इसकी जानकारी पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री को नोटिस जारी कर दी है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस पर पीएम नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की साजिश करने का पूर्व सीएम ने ट्विट कर आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता पूर्व सीएम के आरोप को झूठा बताते हुए उनके खिलाफ सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। इसी मामले में पुलिस पूर्व सीएम से पुलिस पूछताछ करेगी।
पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री को धारा 41-ए के तहत नोटिस जारी करते हुए लिखा है कि उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 504, 505 (1)(सी), 505 (1)(बी), 469, 188 के अंतर्गत पूछताछ करेगी कि उन्होंने जो ट्विट किया है, वह ट्विटर अकाउंट उनका है कि नहीं। साथ ही जो पोस्ट किया गया है, उस पोस्ट को उनके समक्ष एक्सेस किया गया है। साथ ही पुलिस रमन सिंह से एआईसीसी रिसर्च प्रोजेक्ट का कनेक्टिंग नरेंद्र मोदी एंड बीजेपी ऑन कोविड मैनेजमेंट से संबंधित दस्तावेज मिलने के बारे में पूछताछ करेगी। साथ ही कांग्रेस टूल किट एक्सपोज्ड हैस टेग का प्रयोग करते हुए मामले से जुड़े अन्य आरोपियों से संवाद करने के बारे में पूछताछ करेगी।
पुलिस ने इन निर्देशों का पालन करने कहा
पूर्व मुख्यमंत्री को जारी नोटिस में पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री को नौ बिंदुओं का अलग से निर्देश जारी किया है। उन्हें इन निर्देशों का पालन करने के लिए कहा है। पूर्व मुख्यमंत्री को जो निर्देश जारी किए गए हैं, उसके यह बिंदु हैं-
आप भविष्य में कोई अपराध नहीं करेंगे।
आप सबूतों के साथ किसी तरह से छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
आप मामले के तथ्य से परिचित किसी भी व्यक्ति को अदालत या पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोकने के लिए कोई धमकी, प्रलोभन का वादा नहीं करेंगे।
जब आवश्यक हो आप न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।
आवश्यकता पड़ने पर मामले की जांच में शामिल होने और जांच में सहयोग करने के लिए कहा गया है।
प्रकरण में सही निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए जांच में किसी भी हिस्से को छिपाए बिना तथ्यों की सच्चाई का खुलासा करने कहा गया है।
जांच के प्रायोजन के लिए आवश्यक सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।
मामले से जुड़े अन्य सह आरोपी को पकड़ने के लिए सहयोग करने के लिए कहा गया है।
मामले से जुड़े किसी तरह के सबूत के साथ छेड़खानी तथा नष्ट नहीं करने के लिए कहा है।