Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana : लड़की के विवाह में मिलेगी 71 हजार की कन्यादान राशि, यहां करें आवेदन

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अनुसूचित जाति जनजाति तथा टपरिवास समुदाय के लोग जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, उनकी लड़कियों की शादी के अवसर पर दी जाने वाली शगुन की राशि 71 हजार रुपये है। योजना के तहत शगुन के तौर 66 हजार रुपये की राशि शादी के अवसर पर या उससे पहले तथा 5 हजार रुपये की राशि शादी का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जमा करवाने के उपरांत 6 महीने के भीतर दी जाती है ।;

Update: 2021-11-16 06:35 GMT

हरिभूमि न्यूज, चरखी दादरी

उपायुक्त प्रदीप गोदारा ने बताया है कि हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना (Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana) के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा टपरिवास समुदाय के परिवारों को लड़की के विवाह के अवसर पर कन्यादान के तौर पर अब 71 हजार रुपये की राशि दी जाएगी।

उपायुक्त ने बताया कि अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग द्वारा गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के कल्याणार्थ विभिन्न योजनाएं एवं कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। विभाग द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अनुसूचित जाति जनजाति तथा टपरिवास समुदाय के लोग जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, उनकी लड़कियों की शादी के अवसर पर दी जाने वाली शगुन की राशि 71 हजार रुपये है। योजना के तहत शगुन के तौर 66 हजार रुपये की राशि शादी के अवसर पर या उससे पहले तथा 5 हजार रुपये की राशि शादी का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जमा करवाने के उपरांत 6 महीने के भीतर दी जाती है ।

उन्होंने बताया कि इसी प्रकार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत जिला के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को मिलने वाली शगुन की राशि 31 हजार रुपये है। बीपीएल परिवारों की लड़कियों को उनकी शादी के अवसर पर या उससे पहले 28 हजार रुपये तथा 3 हजार रुपये की राशि शादी का पंजीकरण जमा कराने के उपरांत दी जाएगी। इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के उन परिवारों जिनकी सालाना आमदनी एक लाख 80 हजार से कम है उन्हे भी कन्यादान के तौर पर 31 हजार दिए जा रहें है। इस योजना के संदर्भ में अधिक जानकारी के लिए लघु सचिवालय स्थित जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

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