सिरसा में करोड़ों की संपत्ति अटैच : नशा के सौदागरों की अब खैर नही, नशे से अर्जित काली कमाई होगी जब्त
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि राजस्व विभाग का ट्रिब्यूनल ही इस मामले में फैसला करता है जिसमें दोनों पक्षों की दलील सुनने का प्रावधान है । पुलिस ने अपनी दलीलें रखकर संपत्ति अटैच करने का आग्रह किया है । जिसमें पुलिस को नशा तस्करों द्वारा तस्करी से अर्जित की गई संपत्ति फ्रीज कर दी गई है ।;
सिरसा : जिला में अब नशा तस्करों व नशे की कमाई से अवैध सम्पति अर्जित करने वालों की खैर नही। जिला पुलिस ने नशा तस्करों व उनके द्वारा नशे के कारोबार से बनाई गई सम्पति पर कानूनी शिकंजा कस दिया है ।
इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक डॉ.अर्पित जैन ने बताया कि जिला पुलिस विशेषकर डीएसपी डबवाली कुलदीप बेनीवाल , डीएसपी कपिल अहलावत एवम् एसएचओ सदर डबवाली देवीलाल के द्वारा डबवाली सदर थाना क्षेत्र के गांव पन्नीवाला मोरिकां निवासी सुखंदर सिंह उर्फ मंदर सिंह पुत्र मोहन सिंह,दीप सिंह उर्फ बब्बी पुत्र सुखंमदर सिंह व दलजीत सिंह पुत्र सुखमंदर सिंह,जसप्रीत कौर पत्नी सुखमंदर सिंह व छिंद्रपाल कौर पत्नी दलजीत सिंह निवासियान पन्नीवाला मोरिकां की नशा के कारोबार से खरीदी गई कृषि भूमि,मकान ,गाड़ियों व बैंको में जमा करीब 18 लाख 25 हजार 809 रुपए की जमा राशि व 27 लाख 57 हजार 116 के करीब व्हीकल सहित करीब दो करोड़ 42 लाख रुपए की संपति को फ्रीज कर आगामी कार्रवाई शुरु कर दी है ।
पुलिस अधीक्षक डॉ.अर्पित जैन ने बताया कि सुखंदर सिंह उर्फ मंदर सिंह पुत्र मोहन सिंह,दीप सिंह उर्फ बब्बी पुत्र सुखंमदर सिंह व दलजीत सिंह पुत्र सुखमंदर सिंह के खिलाफ जिला के सदर थाना डबवाली में मादक पदार्थ अधिनियम विभिन्न मुकदमों दर्ज है । उन्होंने बताया कि थाना सदर डबवाली में दीप सिंह उर्फ बब्बी अन्य अभियोग में अभी भी 5 क्विंटल चूरा पोस्त के मामलें में जेल में बंद है । पुलिस अधीक्षक डॉ.अर्पित जैन ने कहा कि पुलिस द्वारा नशा तस्करी के मामले में सजायाफ्ता लोगों की सूची देकर राजस्व विभाग से उनके नाम दर्ज संपत्ति का ब्यौरा मांगा था । राजस्व विभाग ने पूरी संपत्ति का ब्यौरा पुलिस विभाग को दे दिया जिसके बाद पुलिस विभाग ने संपत्ति को कुर्क करने के संबंध में कानूनी कार्रवाई शुरू की और केस बनाकर नई दिल्ली में स्थित राजस्व विभाग के प्रशासक (competent authority) के पास केस भेज दिया गया है ।
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि राजस्व विभाग का ट्रिब्यूनल ही इस मामले में फैसला करता है जिसमें दोनों पक्षों की दलील सुनने का प्रावधान है । पुलिस ने अपनी दलीलें रखकर संपत्ति अटैच करने का आग्रह किया है । जिसमें पुलिस को नशा तस्करों द्वारा तस्करी से अर्जित की गई संपत्ति फ्रीज कर दी गई है । पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस विभाग द्वारा राजस्व विभाग से करवाए गए मुल्यांकन से मालूम हुआ है कि सुखंदर सिंह उर्फ मंदर सिंह पुत्र मोहन सिंह,दीप सिंह उर्फ बब्बी पुत्र सुखंमदर सिंह व दलजीत सिंह पुत्र सुखमंदर सिंह निवासियान पन्नीवाला मोरिकां ने नशा तस्करी की कमाई से करीब दो करोड़ 42 लाख रुपए की संपत्ति बनाई थी।
पुलिस अधीक्षक डॉ.अर्पित जैन ने कहा कि नशे से अर्जित की गई संपित का राजस्व विभाग से वर्तमान में मुल्याकंन करवाने से पता चला कि इस संपति की करीब तीन करोड़ 50 लाख रुपए की किमत आंकी गई ह । उन्होंने बताया पुलिस द्वारा नशा तस्करों के रिश्तेदारों और मित्रों द्वारा अर्जित संपत्ति पर आर्थिक अनुसंधान जारी है । उन्होंने बताया कि सुखंदर सिंह उर्फ मंदर सिंह पुत्र मोहन सिंह,दीप सिंह उर्फ बब्बी पुत्र सुखंमदर सिंह व दलजीत सिंह पुत्र सुखमंदर सिंह निवासियान पन्नीवाला मोरिकां काफी समय से नशे की अवैध कमाई से यह सम्पति खरीदी है । पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नशा तस्करों व उनके परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा नशे की कमाई से अर्जित की गई सम्पति जब्त करने संबंधी सूचना जिला के राजस्व विभाग को भी दे दी गई है ताकि ये लोग अपनी जमीन बेच न सके ।