अब जाति प्रमाण पत्र के लिए घर बैठे करें आवेदन, केवल इस दस्तावेज की पड़ेगी जरूरत

पिछड़ा वर्ग के क्रिमीलेयर में आने वाले लाभार्थी का प्रमाण पत्र प्रति वर्ष 31 मार्च तक वैध होगा। क्रिमीलेयर में नहीं आने वाले लाभार्थी का जाति प्रमाण पत्र जीवनभर मान्य होगा।;

Update: 2022-04-07 06:40 GMT

अब आप घर बैठे ही जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेेदन कर सकते हैं। अब कहीं चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। हरियाणा सरकार ( Haryana Government ) ने प्रदेश में जाति प्रमाण पत्र ( caste certificate ) को परिवार पहचान पत्र ( family identity card ) से जोड़ने का निर्णय लिया है, जिसके लिए सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं। लाभार्थी को सरल पोर्टल ( Saral Portal ) पर परिवार पहचान पत्र के माध्यम से आवेदन करना होगा, उसके उपरांत लाभार्थी को ऑनलाइन ही जाति प्रमाण पत्र मिल जाएगा।

पिछड़ा वर्ग के क्रिमीलेयर में आने वाले लाभार्थी का प्रमाण पत्र प्रति वर्ष 31 मार्च तक वैध होगा। क्रिमीलेयर में नहीं आने वाले लाभार्थी का जाति प्रमाण पत्र जीवनभर मान्य होगा। अब तहसीलदार के बजाए एडीसी एवं नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी की ओर से यह प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। आम लोगों को अब अनुसूचित जाति, वंचित अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, टपरीवास, विमुक्त जाति और घुमंतू जनजाति से संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए नंबरदार, पटवारी और तहसील में चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

अब आवेदक सिर्फ अपने परिवार पहचान पत्र नंबर के माध्यम से सरल पोर्टल पर आवेदन करेगा और उसे ऑनलाइन ही जाति प्रमाण पत्र मिल जाएगा। पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र बनाते समय लाभार्थी की वार्षिक आय भी देखी जाएगी। वार्षिक आय वहीं मान्य होगी जो परिवार पहचान पत्र में दर्ज करवाई गई है। वार्षिक आय देखने का अभिप्राय है कि यदि कोई क्रिमीलेयर में आता है तो उसका प्रमाण पत्र प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक मान्य होगा। जो क्रिमीयलेयर में नहीं आते उनका प्रमाण पत्र जीवनभर मान्य होगा।

जाति सत्यापित करने के लिए सक्षम अधिकारियों की ड्यूटी निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि राज्य के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले निवासी की जाति का सत्यापन नागरिक संसाधन सूचना विभाग की ओर से नोटिफाइड सक्षम अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जबकि हरियाणा राज्य के विभाग, पीएसयू, विश्वविद्यालय आदि में कार्यरत रेगुलर पुरूष व महिला कर्मचारी की जाति का सत्यापन एचआरएमएस में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि हरियाणा सरकार की ओर से जारी की गई हिदायतानुसार हरियाणा राज्य का कोई भी सरकारी विभाग हरियाणा से संबंधित किसी भी व्यक्ति को जाति प्रमाण पत्र जमा करवाने के लिए बाध्य नहीं करेगा यदि वह परिवार पहचान पत्र उपलब्ध कराता है और उसकी जाति और जाति की श्रेणी पारिवारिक सूचना डेटा रिपोजिटरी (एफआईडीआर) में सत्यापित की हुई है।

Tags: