मातृशक्ति उद्यमिता योजना से आत्मनिर्भर होंगी महिलाएं, तीन लाख तक का ऋण बैंक के माध्यम से प्रदान किया जाएगा
प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिरण की दिशा में हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू की है। यह जानकारी देते हुए डीसी डा. जयकृष्ण आभीर ने बताया कि योजना का लाभ महिलाओं को केवल तभी प्रदान किया जाएगा, जब उनकी पारिवारिक आय पांच लाख रुपये या फिर इससे कम हो।;
नारनौल। सरकार महिलाओं को सशक्त स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं का संचालन कर रही हैं। जिनके माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सहायता से लेकर स्वरोजगार स्थापित करने में सहायता प्रदान की जाती है। प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिरण की दिशा में हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू की है। यह जानकारी देते हुए डीसी डा. जयकृष्ण आभीर ने बताया कि योजना का लाभ महिलाओं को केवल तभी प्रदान किया जाएगा, जब उनकी पारिवारिक आय पांच लाख रुपये या फिर इससे कम हो।
उपायुक्त ने बताया कि यह योजना महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहद कारगर सिद्ध होगी तथा उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। डीसी ने बताया कि योजना के माध्यम से महिलाओं को तीन लाख तक का ऋण बैंक के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। जिसमें सात प्रतिशत ब्याज महिला विकास निगम की ओर से वहन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इस ऋण के माध्यम से प्रदेश की महिलाएं स्वरोजगार स्थापित करके दूसरे नागरिकों को भी रोजगार प्रदान कर सकेगी। योजना के आवेदन के लिए महिला के पास राज्य का स्थाई निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो व आय प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। इस बारे में अन्य किसी जानकारी के लिए हरियाणा महिला विकास निगम कार्यालय में जाकर या कार्यालय के लैंडलाइन नंबर 01282-250346 पर संपर्क कर सकते हैं।