अब सरकारी कॉलेजों के प्राचार्यों के लिए भी ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी
प्राचार्यों के स्थानांतरण के लिए पात्रता तिथि प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को मानी जाएगी जबकि 30 अप्रैल को वास्तविक एवं संभावित रिक्तियों की गणना की जाएगी।;
हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने प्रदेश के सरकारी कॉलेजों के प्राचार्यों के लिए भी ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी (online transfer policy) लागू करने का निर्णय लिया है। उच्चतर शिक्षा विभाग (Department of Higher Education) ने इसके लिए पॉलिसी तैयार कर ली है।
एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्राचार्यों के स्थानांतरण के लिए पात्रता तिथि प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को मानी जाएगी जबकि 30 अप्रैल को वास्तविक एवं संभावित रिक्तियों की गणना की जाएगी। पात्र प्राचार्य 1 मई से 15 मई तक 5 कॉलेजों के ऑनलाइन विकल्प भर सकेंगे, इसके बाद एक जून को स्थानांतरण आदेश जारी कर दिए जाएंगे।