पूर्व मंत्री जसविंदर संधू के बेटे इनेलो नेता गगनजोत को हाईकाेर्ट से मिली अग्रिम जमानत, भाजपा नेता ने लगाए थे आरोप
गगनजोत को रंजिशन एक महिला को जान से मारने के प्रयास में नामजद किया गया है। आरोप है कि गगनजोत ने महिला के देवर भाजपा जिला संयोजक तरुणदीप वड़ैच को जान से मारने की नीयत से उस पर गाड़ी चढ़ाने का भी प्रयास किया था और फायरिंग भी की थी।;
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री जसविंदर सिंह संधू के बेटे व इनेलो नेता गगनजोत संधू पिहोवा में दर्ज एक मामले में अग्रिम जमानत दे दी है। हाई कोर्ट के जस्टिस विनोद एस भारद्वाज की बेंच ने यह आदेश गगनजोत संधू की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। इसी के साथ हाई कोर्ट ने इस मामले में सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इस मामले में दर्ज शिकायत के अनुसार संधू को रंजिशन एक महिला को जान से मारने के प्रयास में नामजद किया गया है। याचिका के अनुसार यह भी आरोप है कि गगनजोत ने महिला के देवर भाजपा जिला संयोजक तरुणदीप वड़ैच को जान से मारने की नीयत से उस पर गाड़ी चढ़ाने का भी प्रयास किया था और फायरिंग भी की थी।
थाना सदर पिहोवा पुलिस को दी शिकायत के अनुसार आरोपित गगनजोत ने जान से मारने की कोशिश करने व हवाई फायरिंग की, शिकायतकर्ता ने पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने गगनजोत सहित दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। इसी रंजिश के चलते अगले दिन आराेपित गगनजोत ने साथियों के साथ मिलकर घात लगाकर सुबह करीब साढ़े 6 बजे शिकायतकर्ता की पुत्रवधू स्वर्णजीत कौर पर इनोवा कार चढ़ाकर जान से मारने की कोशिश की।
शोर मचाने पर उसका बेटा तरणदीप खेतों की ओर से भागकर आया तो आरोपी ने उस पर राइफल से फायर कर दिया। शिकायत पर पुलिस ने गगनजोत व यादविंद्र के खिलाफ 307 सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। इसी मामले में गिरफ्तारी से बचने बचने के लिए गगनजोत ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि उसे राजनीतिक रंजिश के चलते फंसाया जा रहा है क्योंकि शिकायतकर्ता सत्ताधारी पार्टी के सदस्य है।