हरियाणा महिला विकास निगम के ऋणियों के लिए ब्याज माफी योजना शुरू
इन पात्रता शर्तों में ऋणी की ऋण राशि 31 मार्च 2019 को अतिदेय है, ऋणी जो अपने ऋण खाते में बकाया मूलधन राशि की पूर्ण अदायगी एकमुश्त या किश्तों में आगामी एक जून 2022 तक कर देता है, ऋणी को ब्याज माफी का लाभ केवल पूर्ण समस्त बकाया पड़ी मूलधन राशि की अदायगी पर ही दिया जायेगा तथा इस योजना की समय सीमा केवल छह माह अर्थात एक जून 2022 तक है।;
रोहतक : उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कहा है कि हरियाणा महिला विकास निगम के ऋणियों का ब्याज माफ कर दिया जायेगा यदि वे 31 मार्च 2019 को कुल बकाया मूलधन राशि की एकमुश्त या किस्तों में आगामी एक जून 2022 तक अदायगी कर देते है। ब्याज माफी के लिए पात्रता शर्तें निर्धारित की गई है।
कैप्टन मनोज कुमार ने कहा है कि इन पात्रता शर्तों में ऋणी की ऋण राशि 31 मार्च 2019 को अतिदेय है, ऋणी जो अपने ऋण खाते में बकाया मूलधन राशि की पूर्ण अदायगी एकमुश्त या किश्तों में आगामी एक जून 2022 तक कर देता है, ऋणी को ब्याज माफी का लाभ केवल पूर्ण समस्त बकाया पड़ी मूलधन राशि की अदायगी पर ही दिया जायेगा तथा इस योजना की समय सीमा केवल छह माह अर्थात एक जून 2022 तक है। इसके उपरांत योजना की समय सीमा बढ़ाने बारे किसी प्रकार का अनुरोध मान्य नहीं होगा। सभी ऋणी /ऋणियों के उत्तराधिकारी/जमानतदार सरकार की इस योजना का लाभ उठाये और समस्त बकाया पड़े मूलधन ऋण की एक जून 2022 तक पूर्ण अदायगी कर शतप्रतिशत ब्याज माफी का लाभ प्राप्त करें। निगम की जिला प्रबंधक कृष्णा भारद्वाज ने कहा कि इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए उनके कार्यालय अथवा मुख्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।