2200 से ज्यादा लोेग पीएम किसान सम्मान निधि योजना का गलत लाभ लेते मिले, अब होगी रिकवरी
नरवाना सब डिविजन के ऐसे अधिकतर किसानों को नोटिस भेजे जा चुके हैं। जींद और सफीदों में भी नोटिस भेजे जा रहे हैं। इन लोगों से करोड़ों रुपये की रिकवरी की जानी है।;
हरिभूमि न्यूज. जींद
कृषि विभाग द्वारा पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ लेने वाले अपात्र लोगों से अब रिकवरी शुरू कर दी है। फिलहाल 35 अपात्र लोगों से 4.16 लाख रुपये की रिकवरी हुई है जबकि 33 लोगों की मौत हो चुकी है। उनकी मृत्यु के बाद जो किश्त राशि उनके बैंक खाते में आई थी, उसकी 1.66 लाख रुपये की रिकवरी हुई है। जींद जिले में 2200 से ज्यादा ऐसे लोगों के नाम सामने आए थे जो सरकारी नौकरी पर हैं या इनकम टैक्स भरते हैं। नरवाना सब डिविजन के ऐसे अधिकतर किसानों को नोटिस भेजे जा चुके हैं। वहीं जींद और सफीदों में नोटिस भेजे जा रहे हैं। इन लोगों से करोड़ों रुपये की रिकवरी की जानी है। वहीं बहुत से परिवारों में पति और पत्नी दोनों योजना का लाभ उठा रहे हैं। नियमानुसार दोनों में से केवल एक ही योजना का लाभ ले सकता है।
एक या दो बार रिटर्न भरने वालों के नाम भी हटे
कुछ ऐसे किसानों के नाम भी योजना से हट गए हैं जिन्होंने एक या दो बार टैक्स रिटर्न भरी है लेकिन वे सरकारी नौकरी पर हैं और ना ही उनकी आय इनकम टैक्स के दायरे में आती है। उन किसानों ने बैंक से ऋण लेने या किसी अन्य काम के लिए टैक्स रिटर्न भर दी। कृषि विभाग कार्यालय में ऐसे सात से आठ किसानों के मामले आए थे। जिनके बारे में मुख्यालय से मार्गदर्शन मांगा गया था लेकिन मुख्यालय की तरफ से कहा गया कि योजना से नाम केंद्र सरकार की तरफ से हटाए गए हैं। इसलिए प्रदेश स्तर पर इसमें कोई निर्णय नहीं लिया सकता।
इस योजना के ये हैं पात्र
परिवार में पति-पत्नी में से कोई एक जिसके नाम जमीन है। 18 साल से कम उम्र का बेटा या बेटी भी पति-पत्नी के साथ एक यूनिट माने गए हैं। 18 साल से ज्यादा उम्र का बेटा या बेटी, जिसके नाम जमीन है और वह माता-पिता से अलग रहता है तो उसे अलग यूनिट माना गया है। वह इस योजना का लाभ सकता है। वहीं सरकारी नौकरी करने वाला, 10 हजार रुपये सेजयादा पेंशन लेने वाला, इनकम टैक्स भरने वाला इस योजना का लाभ नहीं ले सकता। काफी अपात्र लोगों की सातवीं किश्त रोक दी गई थी। जो उनके खाते में राशि आई थी उसकी रिकवरी के लिए कृषि विभाग ने नोटिस भेजे थे।