राशन डिपुओं के नये लाइसेंस आवेदन अब सरल हरियाणा पोर्टल से होंगे स्वीकार

उपायुक्त डॉ. बांगड़ ने बताया कि अब आवेदक केवल ऑनलाइन आवेदन जमा करवा सकते हैं और अंतिम अनुमोदित अथवा रद्द किये गये सर्टिफिकेट को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, इसके लिए अब आवेदक को विभाग के कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है।;

Update: 2021-01-17 08:40 GMT

हरिभूमि न्यूज : फतेहाबाद

उपायुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने बताया कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा केन्द्रीय सेवाओं और राशन डिपुओं के नये लाइसेंस जारी करने इत्यादि से संबंधित सेवाओं को सरल पोर्टल पर ऑनलाइन कर दिया गया है। इसके लिए पब्लिक डोमेन पर राशन डिपुओं से संबंधित सेवाओं के ऑनलाइन आवेदन हेतु सरल पोर्टल डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट सरलहरियाणाा डॉट जीओवी डॉट आईएन से जोड़ा गया है, जिससे उपभोक्ताओं के समय व धन की बचत होगी।

उन्होंने नागरिकों से आग्रह करते हुए कहा कि सरकार द्वारा लागू की गई जनकल्याणकारी नीतियों व दी जा रही सेवाओं का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। उपायुक्त डॉ. बांगड़ ने बताया कि अब आवेदक केवल ऑनलाइन आवेदन जमा करवा सकते हैं और अंतिम अनुमोदित अथवा रद्द किये गये सर्टिफिकेट को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, इसके लिए अब आवेदक को विभाग के कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। डाउनलोड किए गए सर्टिफिकेट को इनकी वैधता के अनुसार विभाग के सभी संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियाें द्वारा स्वीकार किया जाएगा। अब नये राशन डिपो लाइसेंस हेतू सभी आवेदनों को केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किया जाएगा।

खाद्य एवं पूर्ति विभाग की 11 सेवाएं पहले से ही ऑनलाइन के माध्यम से स्वीकार की जा रही है, जिसमें नया राशन कार्ड बनाना, राशन कार्ड में नाम काटना या नाम जोड़ना, सरेंडर प्रमाण पत्र जारी करना इत्यादि सेवाएं है।

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