रस्सी से गला घोंटकर की थी पटवारी की हत्या, दो महिलाओं सहित तीन लोगों को उम्रकैद, जानें पूरा मामला

कई दिनों तक चली जांच के बाद पुलिस ने आरोपी सुखपाल कौर निवासी तिगड़ी पंजाब, कोमलदीप सिंह निवासी जैतो मंडी पंजाब, परमजीत कौर निवासी डबवाली व अमृतपाल सिंह निवासी वार्ड नंबर 20 डबवाली को गिरफ्तार किया था।;

Update: 2022-02-01 17:57 GMT

हरिभूमि न्यूज. सिरसा

बूटा सिंह हत्याकांड मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने हत्यारोपी दो महिलाओं सहित तीन लोगों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 20-20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर पांच-पांच माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस हत्याकांड में शहर थाना डबवाली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या व सबूत मिटाने का केस दर्ज करके जांच शुरू की थी। कई दिनों तक चली जांच के बाद पुलिस ने आरोपी सुखपाल कौर निवासी तिगड़ी पंजाब, कोमलदीप सिंह निवासी जैतो मंडी पंजाब, परमजीत कौर निवासी डबवाली व अमृतपाल सिंह निवासी वार्ड नंबर 20 डबवाली को गिरफ्तार किया था। आरोपी अमृतपाल 25 जनवरी 2021 को भगोड़ा हो गया था।

मामले के अनुसार गांव तिगड़ी निवासी बूटा सिंह पंजाब के कोट फत्ता में बतौर नहरी पटवारी कार्यरत था। 23 दिसंबर 2017 को वह पत्नी व बच्चों के साथ भटिंडा आया। यहां पत्नी व बच्चों को छोड़कर वह रामा मंडी चला गया। अगले दिन उसका शव मांगेआना नहर से मिला। उसके गले में रस्सी बंधी हुई थी। जिससे पुलिस को पता चला कि उसका रस्सी से गला घोंटकर हत्या की गई है। पुलिस ने हत्या की जांच शुरू की तो पता चला कि बूटा सिंह ने अपने गांव के नवदीप सिंह से 16 लाख रुपए में जमीन खरीदी थी। नवदीप की मां सुखपाल कौर इस खरीद के खिलाफ हो गई और उसने डबवाली कोर्ट में बूटा सिंह के खिलाफ दीवानी केस दायर कर दिया।

सुखपाल कौर बूटा सिंह से रंजीत रखने लगी और उसकी हत्या की साजिश रची। उसने परमजीत कौर को इस साजिश में शामिल कर लिया। साजिश के तहत परमजीत कौर बूटा सिंह से फोन पर बातें करने लगी उसने उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। 23 दिसंबर 2017 को उसने फोन करके बूटा सिंह को रामा मंडी में अपने एक कमरे में बुलाया। वहां उसे शराब पिलाई इसके बाद अपने पति अमृतपाल सिंह व बहन के बेटे कोमलदीप सिंह को बुलाया। उक्त दोनों ने बूटा सिंह का रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद बाइक पर उसका शव लेकर मांगेवाला नहर में पहुंचे और बूटा सिंह का शव नहर में फेंक दिया। इस मामले में अदालत ने आरोपी सुखपाल कौर, कोमलदीप सिंह व परमजीत कौर को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाकर दंडित किया। 

Tags: