जींद उपचुनाव में BJP विधायक कृष्ण मिड्डा की जीत को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने की ये टिप्पणी

हाई कोर्ट के जस्टिस जी एस संधावालिया ने यह आदेश हारे हुए उम्मीदवार मास्टर रमेश खत्री की याचिका को खारिज करते हुए दिए हैं। याचिकाकर्ता ने मिड्ढा के चुनाव को भ्रष्ट तरीके से जीतने सहित विभिन्न आधारों पर चुनौती दी थी।;

Update: 2022-09-07 14:30 GMT

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने जनवरी 2019 के उपचुनाव में जींद विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक कृष्ण लाल मिड्डा के चुनाव को चुनौती देने वाली एक चुनावी याचिका को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट के जस्टिस जी एस संधावालिया ने यह आदेश हारे हुए उम्मीदवार मास्टर रमेश खत्री की याचिका को खारिज करते हुए दिए हैं। याचिकाकर्ता ने मिड्ढा के चुनाव को भ्रष्ट तरीके से जीतने सहित विभिन्न आधारों पर चुनौती दी थी।

कृष्ण लाल मिड्डा के वकील धीरज जैन ने एक अर्जी दायर कर चुनाव याचिका को इस आधार पर खारिज करने की मांग की थी कि याची द्वारा आरोपों के पक्ष में कोई ठोस सबूत नहीं पेश किया जा रहा। ऐसे में मिड्डा के चुनाव को रद्द करने के लिए कोई मामला नहीं बनता है, इसलिए चुनाव याचिका को सुनवाई के बिना खारिज किया जाए। याचिकाकर्ता के वकील दीक्षित खत्री ने तर्क दिया कि चुनाव याचिका में कोई कमी नहीं है और चुनाव याचिका पर सुनवाई होनी चाहिए।

दलील दी गई कि कि चुनाव याचिका कार्रवाई के पर्याप्त कारण का खुलासा करती है और मिड्डा का चुनाव रद और चुनाव लड़ने से उन्हें छह साल के लिए अयोग्य घोषित करने का मामला बनाती है। हाई कोर्ट ने चुनाव याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस कोर्ट की राय है कि वर्तमान चुनाव याचिका कोर्ट की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और केवल निर्वाचित व्यक्ति को परेशान करने का प्रयास है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह कहा जा सकता है कि वर्तमान याचिका अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं है।


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