PTI Exam 2020 : परीक्षा परिणाम रद करने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर

याचिकाकर्ताओं ने सवालों पर आपत्ति दर्ज करवाते हुए यह भी सवाल उठाया कि जब परीक्षा में सौ सवाल पूछे गए तो उत्तर कुंजी 90 की क्यों जारी की गई सौ की क्यों नहीं। इस पर आयोग ने वेबसाइट से उत्तर कुंजी हटा दी। इसके बाद आयोग ने परिणाम घोषित कर दिया।;

Update: 2020-10-02 12:10 GMT

चंडीगढ़। हरियाणा में पीटीआई टीचर भर्ती के लिए 23 अगस्त को हुई परीक्षा में दर्जन भर ऐसे सवाल थे जिनके उत्तर कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने उत्तर कुंजी में सही माने हुए थे जबकि वो गलत थे। इस बाबत आयोग के सामने लिखित परीक्षा की उत्तर कुंजी में विसंगतियां दूर करने को लेकर आपत्ति भी दर्ज करवाई गई थी लेकिन आयोग ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इस को आधार बना कर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab and Haryana High Court) में एक याचिका दायर कर घोषित परिणाम को रद करने की मांग की गई है। कुरुक्षेत्र निवासी पवन कुमार व अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दायर परिणाम को चुनौती दी है।

याचिकाकर्ता के वकील जसबीर मोर ने बेंच को बताया कि आयोग ने 23 अगस्त को ली परीक्षा का 24 सितम्बर को परिणाम घोषित कर दिया था। बेंच को बताया गया कि परिणाम घोषित करने से पहले आयोग ने कुल सौ सवाल के बदले केवल 90 सवाल की उत्तर कुंजी वेबसाइट पर अपलोड कर आपत्ति मांगी थी। याचिकाकर्ताओं ने सवालों पर आपत्ति दर्ज करवाते हुए यह भी सवाल उठाया कि जब परीक्षा में सौ सवाल पूछे गए तो उत्तर कुंजी 90 की क्यों जारी की गई सौ की क्यों नहीं। इस पर आयोग ने वेबसाइट से उत्तर कुंजी हटा दी। इसके बाद आयोग ने परिणाम घोषित कर दिया।

मोर ने बेंच को बताया कि ऐसे काफी सवाल है,जिन पर उम्मीदवारों ने आपत्ति जताई लेकिन उनकी आपत्ति दूर किए बगैर परिणाम घोषित कर दिया। अगर इन सवालों की सहीं जवाब होते तो याची तय अंक हासिल कर लेता क्यों की आयोग ने जितना कट आफ माकर््स रखा है सभी याचिकाकर्ता उससे एक दो अंक से पीछे है। याची ने या तो परिणाम रद करने या गलत सवालों के बदले ग्रेस अंक देने की मांग की है। हाई कोर्ट ने याची की दलील सुनने के बाद हैरानी जताते हुए आयोग को निर्देश दिया कि वो सभी याचिकाकर्ता को साक्षात्कार में शामिल करे व उनका परिणाम सुरक्षित रखे। 

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