2400 वाहन चालकों को राहत, पांच सौ से एक हजार में भरे जाएंगे चालान

लम्बे समय से वाहनों को रखने में प्रशासन को काफी दिक्कतें आ रही हैं। इन वाहनों पर जुर्माना राशि ज्यादा होने के कारण लोग चालान नहीं भर रहे थे। जिसकी वजह से छह माह से भी अधिक समय से वाहन थानों में जर्जर खड़े हैं। सरकार के इस आदेश से वाहन मालिकों ने राहत की सांस ली है।;

Update: 2020-12-04 06:50 GMT

विजय अहलावत : रोहतक

लॉकडाउन के दौरान कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करने पर जब्त किए गए वाहनों के मालिकों को सरकार ने राहत दी है। वाहन मालिक मात्र पांच सौ से एक हजार तक भुगतान कर अपने वाहन घर ले जा सकते हैं। लम्बे समय से वाहनों को रखने में प्रशासन को काफी दिक्कतें आ रही हैं। इन वाहनों पर जुर्माना राशि ज्यादा होने के कारण लोग चालान नहीं भर रहे थे। जिसकी वजह से छह माह से भी अधिक समय से वाहन थानों में जर्जर खड़े हैं। सरकार के इस आदेश से वाहन मालिकों ने राहत की सांस ली है।

मामले के अनुसार, कोरोना संक्रमण शुरू होने के बाद मार्च माह में सरकार ने लॉकडाउन शुरू किया था। इस दौरान पुलिस को सख्ती से नाका लगाकर लॉकडाउन की पालना करवाने के आदेश दिए गए थे। हर गली मोहल्ले, बाजार और हाइवे पर पुलिस ने स्थाई नाकाबंदी की थी। इस दौरान जो भी बाहर निकला उसका चालान किया गया। कागजात न होने पर वाहन जब्त भी कर लिए गए। यह वाहन अलग अलग पुलिस थानों में जमा हैं। इनमें से ज्यादातर वाहनों के चालान बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र, बिना आरसी और बिना इंश्योरेेंस के थे, जिसकी वजह से यह वाहन जब्त करने पड़े। जुर्माने की राशि दस से 20 हजार होने के चलते लोगों ने इनका चालान ही जमा नहीं करवाया।

जिसके बाद अब सरकार ने वाहन मालिकों को राहत दी है। जिसके तहत पांच सौ से एक हजार रुपये तक का ही चालान भरा जाएगा। यह छूट केवल 24 मार्च से लेकर 31 मई तक जब्त किए गए वाहनों पर ही दी गई है।

24 मार्च से लेकर 31 मई तक जब्त वाहनों पर छूट

अिधकािरयों ने बताया कि यह छूट केवल 24 मार्च से लेकर 31 मई तक जब्त किए गए वाहनों पर ही दी गई है। जिन वाहनों के चालान कर जब्त किया गया, उन्हें उसी क्षेत्र के पुलिस थानों में जमा किया गया है। छह माह से एक जगह खड़े वाहनों की बैट्री डैड हो चुकी हैं। इसके अलावा टायर भी खराब हो रहे हैं। खुले आसमान के नीचे रखे गए वाहनों को हर मौसम की मार झेलनी पड़ती है। जिसकी वजह से वह खराब हो रहे हैं। वाहनाें में बाइक, स्कूटी, कार और टैम्पू भी शामिल हैं। 

सुबह नौ बजे से एक बजे तक भर सकेंगे चालान 

इस बार चालान जमा कराने का जिम्मा कन्हेली बाईपास स्थित आरटीए को सौंपा गया है। अपना एक पहचान पत्र लेकर वाहन मालिक आरटीए में बनाए गए काउंटर पर सुबह नौ बजे से एक बजे तक चालान भर सकते हैं। यह काउंटर सोमवार से शुक्रवार तक खुला रहता है। आरटीए में चालान भरवा कर आप उसी थाने में जाएं जिसके क्षेत्र में आपका चालान किया गया था। थाना में मुंशी को चालान की रसीद दिखाकर वाहन लिया जा सकता है।  

सरकार ने छूट दी

लॉकडाउन के दौरान जब्त किए गए वाहनों पर सरकार ने छूट दी थी। जिन लोगों ने अपने चालान नहीं भरवाए हैं वह पहले से कम राशि में चालान भरवा कर अपना वाहन ले सकते हैं। इस संबंध में सभी प्रकार की तैयारी पूरी कर ली गई है। - संदीप कुमार, सचिव आरटीए 

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