रेवाड़ी : मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई, बोगस ग्राहक बनाकर दबोचा मेडिकल संचालक, स्टोर सील
स्वास्थ्य मंत्री को इस बात की जानकारी मिली थी कि कई मेडिकल स्टोर संचालक बिना पर्ची के एमआरपी से अधिक रेटों पर दवाएं बेचकर एक ओर जहां लोगों की जेब पर डाका डाल रहे हैं, वहीं बिना डॉक्टर की पर्ची के शेड्यूल एच-ड्रग्स की बिक्री की जा रही है।;
हरिभूमि न्यूज. रेवाड़ी। प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज (Health Minister Anil Vij) के निर्देश पर रविवार को खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने बनीपुर चौक पर एक मेडिकल स्टोर संचालक को एमआरपी (MRP) से अधिक दामों पर दवाएं बेचने के आरोप में दबोच लिया। उसके कब्जे से दवाएं बरामद करने के बाद कसौला थाने में एफआईआर (FIR) दर्ज कराई गई है। डिकाॅय ऑपरेशन के तहत यह कार्रवाई अमल में लाई गई है।
स्वास्थ्य मंत्री को इस बात की जानकारी मिली थी कि कई मेडिकल स्टोर संचालक बिना पर्ची के एमआरपी से अधिक रेटों पर दवाएं बेचकर एक ओर जहां लोगों की जेब पर डाका डाल रहे हैं, वहीं बिना डॉक्टर की पर्ची के शेड्यूल एच-ड्रग्स की बिक्री की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित अधिकारियों को डिकाॅय ऑपरेशन के जरिए ऐसे मेडिकल स्टोर संचालकों की धरपकड़ तेज करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद डाॅ. अमनदीप के नेतृत्व में एक टीम बनाकर डिकाॅय ऑपरेशन शुरू किया गया। इस ऑपरेशन के तहत बनीपुर चौक पर मैसर्स विनायक मेडिकल स्टोर पर दबिश दी गई, जहां एमआरपी से अधिक रेटों पर दवाएं बेचने का मामला पकड़ में आ गया। मेडिकल स्टोर चलाने वाला सुखबीर टीम को लाइसेंस तक नहीं दिखा पाया।
लगभग डबल रेट में बेची गई दवा
डिकाॅय ऑपरेशन के तहत एक ग्राहक को मेडिकल स्टोर पर ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड युक्त कैप्सूल स्ट्रिप व कोडीन फाॅस्फेट युक्त खांसी की दवाई लेने के लिए भेजा। स्टोर संचालक सुखबीर ने उसे कैप्सूल की स्ट्रिप 100 रुपए में और खांसी की दवा 200 रुपए में बेची। कैप्सूल की स्ट्रिप पर 57 रुपए और खांसी की दवा पर एमआरपी 143 रुपए लिखा हुआ था। यह दवाइयां स्टोर संचालक ने बिना डॉक्टर की पर्ची के ही बेची थीं। इसके बाद विभाग की टीम ने मेडिकल स्टोर को खंगलना शुरू किया।
प्रतिबंधित दवाएं भी मिली स्टोर पर
मेडिकल स्टोर की तलाशी के दौरान ट्रामाडोल युक्त 672 कैप्सूल और कोडीन फॉस्फेट वाले 7 सिरप बरामद किए गए। मेडिकल स्टोर पर बिना फार्मासिस्ट के दवाएं बेची जा रही थीं। प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री भी की जा रही थी। इसके बाद विभाग की टीम ने मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया। कसोला पुलिस स्टेशन में सुखबीर व अन्य के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और डीपीसीओ 2013 के पैरा संख्या 26 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है।
कसौला चौक पर एक्शन से शहर में अलर्ट
स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर बनीपुर चौक पर किया गया सफल डिकाॅय ऑपरेशन शहर के मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मचाने वाला साबित हो गया। विभाग की इस कार्रवाई के बाद बिना लाइसेंस मेडिकल स्टोर चलाने वाले संचालक दुकानें बंद करके फरार हो गए। कसौला चौक से लेकर बावल कस्बे तक में कई मेडिकल स्टोर संचालक शटर गिराकर ओझल हो गए। स्वास्य मंत्री के निर्देश पर विभाग की यह कार्रवाई आगे भी जारी रहने की संभावना है।
नहीं होने दी जाएगी मरीजों से धोखाधड़ी
कई मेडिकल स्टोर संचालक मरीजों से धोखाधड़ी करते हुए एमआरपी से अधिक कीमतों पर दवाएं बेच रहे हैं। मरीजों के साथ इस तरह की धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिना लाइसेंस और डॉक्टर की पर्ची के बिना दवाओं की बिक्री करने वाले स्टोर संचालकों के खिलाफ कार्रवाई तेज की जाएगी। - डाॅ. अमनदीप, फूड एंड सेफ्टी ऑफिसर।