नियम 134-ए के तहत बच्चाें का एडमिशन न होने पर अभिभावकों को हाईकोर्ट से भी लगा झटका
हाईकोर्ट में पहुंचे अभिभावकों को राहत की उम्मीद थी। पिछले काफी लंबे समय से हरियाणा में 134-ए के तहत प्रवेश को लेकर बवाल मचा हुआ है और एडमिशन की चाहत रखने वाले परेशान घूम रहे हैं।;
चंडीगढ़। नियम 134-ए पर अभिभावकों को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से भी फिलहाल राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट में पहुंचे अभिभावकों को राहत की उम्मीद थी। यहां पर उल्लेखनीय है कि पिछले काफी लंबे समय से हरियाणा में 134-ए के तहत प्रवेश को लेकर बवाल मचा हुआ है और एडमिशन की चाहत रखने वाले परेशान घूम रहे हैं। गुरुग्राम से एक अभिभावक ने हाई कोर्ट की डबल बेंच का दरवाजा खटखटाया तो वहां से भी अभिभावक को राहत नहीं मिली।
10 जनवरी को हाईकोर्ट में केस नंबर 26862 सीडब्ल्यूपी की सुनवाई हुई जिसमें अभिभावक ने 134 ए के अंतर्गत एडमिशन ना होने पर हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी। दूसरी तरफ हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल कॉन्फ्रेंस के वकील द्वारा हाई कोर्ट में चल रहे सिंगल बेंच के उस आर्डर की दलील दी जिसमें 134-ए के मामले में पहले ही सरकार में निजी स्कूल आमने-सामने हैं, हाईकोर्ट की डबल बेंच ने उस आर्डर को मद्देनजर रखते हुए अभिभावक द्वारा किए केस को भी उसी सिंगल बेंच के केस के आर्डर को सही मानते हुए उसी के साथ क्लब कर दिया, जिसमें शिक्षा विभाग को निजी स्कूलों के खिलाफ किसी भी तरह की कोई दबाव बनाने की बात की गई है |