भक्तों के लिए खुशखबरी: 18 सितंबर से कोरोना नियमों के पालन के साथ 'चार धाम यात्रा' का संचालन, ये प्रमाण पत्र अनिवार्य

सचिवालय में मुख्य सचिव डॉ एसएस संधू (Chief Secretary Dr SS Sandhu) ने बीते कल देर शाम को मीटिंग में चार धाम यात्रा संचालन को लेकर कोर्ट (Court) के आदेश के तहत फैसला लिया।;

Update: 2021-09-17 08:00 GMT

Char Dham Yatra: चार धाम यात्रा करने वाले भक्तों के लिए खुशखबरी है। 18 सितंबर से चार धाम यात्रा का संचालन कोरोना नियमों के पालन (Corona Rules) के साथ किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यात्रा के दौरान 72 घंटे पूर्व जांच रिपोर्ट। इसके अलावा कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) की दोनों डोज का प्रमाण पत्र अनिवार्य रहेगा। जानकारी के अनुसार, गुरुवार को हुई सुनवाई के बाद हाईकोर्ट (High Court) ने चार धाम यात्रा (Char Dham Yatra) पर लगी रोक को कुछ प्रतिबंधों के साथ हटा दिया है। 

सचिवालय में मुख्य सचिव डॉ एसएस संधू (Chief Secretary Dr SS Sandhu) ने बीते कल देर शाम को मीटिंग में चार धाम यात्रा संचालन को लेकर कोर्ट (Court) के आदेश के तहत फैसला लिया। इस दौरान संबंधित सभी विभागों को आदेश दिए कि चार धाम यात्रा के लिए समय काफी कम बचा है वे अपनी सभी तैयारियां पूरी करें।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्य सचिव डॉ एसएस संधू का कहना है कि चार धाम यात्रा उत्तराखंड के लाखों लोगों के रोजगार और आजीविका का साधन है। यात्रा करने वाले सभी श्रद्धालुओं को कोरोना वायरस गाइडलाइंस (Coronavirus Guidelines) का पालन जैसे- मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन कराना सुनिश्चित किया जाएगा।

इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि हाईकोर्ट ने स्थानीय लोगों की आजीविका, कोविड-19 नियंत्रण में होने, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, एसओपी (SOP) का कड़ाई से पालन आदि के आधार पर चार धाम यात्रा पर लगी रोक को हटाया है।

हर दिन इतने यात्री कर सकेंगे दर्शन

मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने केदारनाथ धाम (Kedarnath Dham) में हर दिन 800, बद्रीनाथ धाम (Badrinath Dham) में 1000, गंगोत्री (gangotri) में 600, यमुनोत्री धाम (Yamanotri Dham) में 400 श्रद्धालुओं को दर्शन करने की इजाजत दी है। लेकिन श्रद्धालुओं को स्नान की इजाजत नहीं दी गई है। 

Tags:    

Similar News