बेनामी संपत्ति को लेकर जल्द कानून बनाएगी सरकार, जब्त जमीनों पर बनेंगे अस्पताल और स्कूल

प्रदेश के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 21 तारीख को कहा कि बेनामी सम्पत्ति बिल्कुल बर्दास्त नहीं की जाएगी, इसे लेकर कठोर से कठोर कानून बनाया जाएगा। कठोर कानून के जरिए कोई भी भ्रष्टचारी को अपने प्रदेश में न पनपने देने की बात को सीएम ने दोबारा दोहराया।;

Update: 2019-07-22 12:11 GMT

भ्रष्टाचार भारत के हर हिस्सें में अपना पांव बहुत ही मजबूती से जमाए हुए है। हर सरकार वो चाहे केंद्र की हो या फिर किसी राज्य की, सबको भ्रष्टाचार से मुकाबला करना पड़ा। कुछ राज्य हार गए और भ्रष्ट्राचारी का टैग लगा बैठे तो कुछ ऐसे हैं जिन्होंने लड़ने की ठानी और इसे खत्म करने के लिए लगातार प्रयासरत है। ऐसा ही एक राज्य है उत्तराखंड। जिसने बेनामी सम्पत्ति पर कानून लाने का फैसला किया है।

प्रदेश के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 21 तारीख को कहा कि बेनामी सम्पत्ति बिल्कुल बर्दास्त नहीं की जाएगी, इसे लेकर कठोर से कठोर कानून बनाया जाएगा। कठोर कानून के जरिए कोई भी भ्रष्टचारी को अपने प्रदेश में न पनपने देने की बात को सीएम ने दोबारा दोहराया। उनकी इस बात में कितना दम है फिलहाल ये तो बाद में ही पता चल पाएगा पर इसके साथ ही कई भाजपा नेता भी निशाने में आ गए हैं।

बेनामी सम्पत्तियों को लेकर ये पहला कानून नहीं है इसके पहले केंद्र में रहते हुए कांग्रेस ने साल 2006 में बेनामी लेनदेन संशोधन एक्ट बनाया। 1988 में पहली बार बने बेनामी कानून संशोधन विधेयक को और मजबूत करने के लिए केंद्र ने इसे परिवर्तित किया था। जिससे तहत बेनामी सम्पत्तियों पर रोक थी साथ ही ऐसी संपत्तियों को जब्त करने का भी नियम था।

उत्तराखंड सरकार द्वारा ये निर्णय काबिलेतारीफ है कि बेनामी संपत्तियों को जब्त करके उसपर स्कूल और हॉस्पिटल बनवा दिया जाएगा जिसकी देखरेख स्वयं सरकार करेगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ धर्मयुद्ध की तरह लड़ने की बात कहने वाले सीएम रावत ने तो ऐलान कर दिया है।

कि भ्रष्टाचार को एकदम बर्दास्त नहीं किया जाएगा वो चाहे क्यों न सत्तारूढ़ भाजपा का ही क्यों न हो। सीएम की माने तो डेस्टिनेशन उत्तराखंड में 16 हजार का करोड़ का निवेश आ चुका है जो प्रदेश के उज्जवल भविष्य को लाभ पहुंचाएगा।

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