श्रावणी मेला 2020: हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत के बयान पर जताई नाराजगी, देवघर में बाबाधाम की पूजा का होगा ऑनलाइन दर्शन

झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को हुई सुनवाई में श्रावणी मेला व कांवर यात्रा के मामले में हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। आदेश के मुताबिक श्रावणी मेला का आयोजन नहीं होगा। कांवर यात्रा नहीं होगी। वहीं अदालत ने सीएम सोरेन के बयान पर भी नाराजगी जताई है।
हाईकोर्ट ने सावन में देवघर मंदिर की पूजा को ऑनलाइन दर्शन कराने का सरकार को आदेश दिया। यहां निशिकांत दुबे ने श्रावणी मेला और कांवर यात्रा को नियम-शर्तों के साथ चालू करने की अपील की है।
झारखंड सरकार के सचिव अमिताभ कौशल ने हाईकोर्ट में कहा कि सरकार ने ऐसी किसी भी संस्था या धर्मिक स्थलों को नहीं खोला है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ रहा हो। इस मामले पर हाईकोर्ट को जानकारी देने के लिए झारखंड सरकार के आपदा सचिव अमिताभ कौशल को अदालत में बुलाया गया था।
हाईकोर्ट ने बात से नाराजगी जताई कि जब मामला अदालत में लंबित है तो श्रावणी मेले पर मुख्यंमंत्री हेमंत सोरेन को मीडिया में बयान नहीं देना चाहिए। अब हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक सावन के पहले दिन से ही बाबाधाम की पूजा का ऑनलाइन दर्शन शुरू हो जाएगा।
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