अब 15 साल पुरानी गाड़ी भी रख सकेंगे आप, कोर्ट ने जारी किए ये नियम

अब 15 साल पुरानी गाड़ी भी रख सकेंगे आप, कोर्ट ने जारी किए ये नियम
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अगर कोई व्यक्ति अपने 15 साल पुरानी गाड़ी को सहजकर रखना चाहता हैं तो उसे अनुमति दी जाएगी। साकेत कोर्ट ने एक याचिक पर फैसला सुनाते हुए यह बात कही। हालाकि इसके लिए सभी नियम कानूनों को मानना होगा।

देश में 15 साल से पुराने वाहनों (old Vehicles) को चलाने की अनुमति नहीं हैं। अगर सड़क पर चल रही कोई पेट्रोल-डीजल या सीएनजी की गाड़ी 15 साल पुरानी (15 years old vehicle) होती है तो ट्रैफिक पुलिस के द्वारा ऐसी गाड़ी को सीज कर दिया जाता है‌‌। साथ ही कानून के तहत कार्रवाई की जाती है। लगातार बढ़ते प्रदूषण (pollution) के कारण केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा यह निर्णय लिया गया। लेकिन कुछ ही दिन पहले साकेत कोर्ट (Saket court) में न्यायाधीश ने 15 साल पुराने वाहनों को लेकर एक दिलचस्प फैसला सुनाया। इस फैसले में कहा गया कि सड़कों पर 15 साल से पुरानी कारों को चलाने की अनुमति नहीं है लेकिन अगर कोई अपने 15 साल पुराने वाहन को कबाड़ में देने के बजाय सहेज कर रखना चाहता है तो उसे इसके लिए अनुमति दी जाएगी।

दरअसल, एक व्यक्ति ने कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा कि वह अपनी 15 साल पुरानी बाइक को कबाड़ में देने के बजाय, घर में सहेज कर रखना चाहता है। इसी याचिका के ऊपर साकेत स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वृंदा कुमारी की अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने पुराने वाहन को यादगार या धरोहर के तौर पर सहेज कर रखना चाहता है तो निर्धारित नियमों का पालन करके वह व्यक्ति ऐसा कर सकता है।

15 साल पुराने वाहन रखने के लिए जरूरी नियम

अदालत ने 15 साल पुराने वाहन को सहेज कर रखने की अनुमति देते हुए इस बात पर सबसे अधिक जोर दिया कि बनाएं गए सभी कानूनों का पालन करना अनिवार्य होगा। अगर आप भी अपनी 15 साल पुरानी कार या बाइक को सहेज कर रखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अदालत से परमिशन लेनी होगी। अदालत आपके सामने जितने भी शर्तें और नियम कानून रखेगा, उन्हें आपको पालन करना होगा। आपके पास उस पुरानी गाड़ी को रखने के लिए एक निर्धारित जगह का होना जरूरी है। पुराने वाहन को रखने के लिए आपको अदालत को पुराना वाहन को खड़ा करने की पर्याप्त जगह होने और अन्य जरूरी नियम कानूनों को पूरा करने के संबंध में शपथ पत्र देना होगा। इसके बाद एक स्थानीय पुलिस अधिकारी वाहन खड़े करने की जगह और आप से जुड़ी जानकारियां प्राप्त करके अदालत को देगा। अगर अदालत आपके द्वारा दी गई सभी जानकारियों से संतुष्ट होता हैं तो आपको पुराने वाहन रखने की अनुमति मिल जाएगी।

15 साल पुराने वाहन को चलाने पर जुर्माना

अदालत से अनुमति मिलने के बाद भी अगर आप कभी नियमों को तोड़ते हैं तो आप के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर आपने पुराने वाहन को उसके निर्धारित परिसर से बाहर निकाला तो इसे नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसा करने पर वाहन मालिक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 177 के तहत कार्यवाही होगी। इस मामले में दोषी पाए जाने पर भारी जुर्माने के साथ वाहन चालक को 3 साल की सजा हो सकती है।

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