Pan Aadhaar Linking: पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया तो जल्दी करें, 31 मार्च तक का है समय नहीं तो देना होगा जुर्माना

Pan Aadhaar Linking: अगर आप ने अभी तक अपने पैन कार्ड (Pan Card) को आधार कार्ड (Aadhaar Card) से लिकं नहीं किया है तो घराएं नहीं। अभी कुछ इसके लिंक करने का समय बचा है। अगर आप पैन को आधार कार्ड से लिंक करवाना चाहते हैं तो 31 मार्च (31 March) तक करवा सकते हैं। अगर आप इस तारीख तक लिंक नहीं करवाते हैं तो आपको जुर्माना (Fine) देना पड़ सकता है। इसके अलावा टीडीएस (TDS) भी दोगुना देना पड़ेगा। केंद्र सरकार (Central Government) ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की समय सीमा 31 मार्च 2021 तय की है। जो लोग इस तारीख तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराएंगे, उन्हें एक हजार रुपए जुर्माना देना होगा। इसके अलावा पैन कार्ड भी इनएक्टिव हो जाएगा और आप उस पैन कार्ड से वित्तीय लेनदेन नहीं कर पाएंगे। सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट 1961 में नया सेक्शन जोड़ा है, जिसके तहत पैन और आधार लिंक ना होने पर जुर्माना देना होगा।
20 फीसदी टीडीएस काटा जाएगा
जानकारों की मानें तो अगर आपने 31 मार्च 2021 तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया तो आपका पैन नंबर इनएक्टिव हो जाएगा। इनकम टैक्स एक्ट के तहत अगर आपके पास एक्टिव पैन नंबर नहीं है तो आपकी आय का 20 फीसदी टीडीएस काटा जाएगा। ऐसे में किसी भी परेशानी से बचने के लिए अंतिम तारीख से पहले दोनों को लिंक करा लें। इसके अलावा भी आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
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