Amazon को इस मामले में लगा बड़ा झटका!, जुर्माने के रूप में भरने पड़ेंगे 200 करोड़ रुपये, जानिए क्यों...

भारत के रिटेल मार्केट में दबदबा बनाने में लगी अमेरिका की दिग्गज कंपनी अमेज़न (Amazon) को तगड़ा झटका लगा है। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने अमेज़न (Amazon) के खिलाफ कंप्टीशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) के आदेश को बरकरार रखा है।
अगर आपको मालूम हो कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने 2 साल पहले अमेज़न को फ्यूचर कूपन के अधिग्रहण की अनुमति दी थी। लेकिन बाद में सीसीआई (CCI) खुद अपने फैसले को पलट दिया और दिसंबर 2021 में अमेज़न-फ्यूचर डील (Amazon-Future Deal) को निलंबित करने के आदेश दिया था। साथ ही अमेजन पर 200 करोड़ का जुर्माना लगाया था। सीसीआई (CCI) ने कहा था कि अमेज़न (Amazon) ने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड में अपने रणनीतिक हितों के बारे में पूरी और पारदर्शी जानकारी नहीं दी। अमेजन ने इसके खिलाफ एनसीएलएटू में अपील दायर की थी।
आईए जानते है मामला:-
सीसीआई (CCI) के आदेश पर मुहर लगाते हुए एनसीएलएटी ने कहा कि अमेज़न (Amazon) ने सौदा करते समय फ्यूचर रिटेल में निहित अपने स्वार्थ के बारे में पूर्ण और सही जानकारी नहीं उपलब्ध कराई थी। एनसीएलएटी ने कहा है कि अमेज़न (Amazon) ने सौदे से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां छुपाईं थी। साल 2019 में अमेज़न ने फ्यूचर कूपंस में 49 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने पर सहमति जताई थी। इस कंपनी की कनवर्टिबल वॉरेंट्स के जरिए फ्यूचर रिटेल (Future Retail) में 7.3 फीसदी हिस्सेदारी थी।
अब कर्ज में डूबे किशोर बियानी के फ्यूचर ग्रुप ने अपना रिटेल कारोबार बेचने के लिए 2020 में रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ एक डील की थी। लेकिन अमेज़न ने इसे चुनौती दी थी। इस बारे में कई अदालतों में मामला चल रहा है। इस बीच रिलायंस ने फ्यूचर रिटेल के साथ डील खत्म कर दी। हालांकि अभी अमेज़न ने इस बारे में कुछ जाहिर नहीं किया है।
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