1 जुलाई से एटीएम से कैश निकालने के इस नियम में हो जाएगा बदलाव, आप पर भी पड़ेगा इसका असर

कोरोना वायरस के संक्रमण और देश में लगे लॉकडाउन के बीच वित्त मंत्री ने एटीएम की कितनी भी (Transaction Charges Relief) ट्रांजेक्शन पर चार्जेज हटाकर सहूलियत दी थी। इस नियम में बदलाव सिर्फ 3 महीनों के लिए किया गया था, लेकिन 30 जून 2020 को यह नियम खत्म हो रहा है। सरकार के आदेश में किसी भी एटीएम से कितनी भी ट्रांजेक्शन की छूट अप्रैल, मई और जून महीने के लिए ही दी गई थी। अब यह तारीख खत्म हो रही है। ऐसे में 1 जुलाई 2020 से एटीएम की महीने में 5 से ज्यादा ट्रांजेक्शन पर फिर से चार्ज लगाये जा सकते हैं।
दरअसल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने (Bank Saving Account) बैंक सेविंग्स अकाउंट में औसत न्यूनतम बैलेंस (Average Monthly Balance) रखने की बाध्यता को भी तीन महीनों के लिए हटाने का ऐलान किया था। यह तीन महीने अप्रैल, मई और जून थे। अब 30 जून के बाद इसे खत्म किया जा सकता है। हालांकि इस बीच अगर वित्त मंत्री कुछ समय के लिए खाते में बैंलेंस रखने की अनिवार्यता को खत्म कर देती हैं या आगे बढाने का ऐलान करती हैं। तो लोगों को इससे कुछ और समय के लिए भी राहत मिल सकती है।
सरकार ने ट्रांजेक्शन शुल्क हटाने का इसलिए लिया था फैसला
वित्त राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकुर (Anurag Singh Thakur) ने कहा कि सरकार ने एटीएम की ट्रांजेक्शन शुल्क हटाने का फैसला इसलिए लिया था ताकि लोगों को रुपये निकालने के लिए बैंक तक न जाना पडे। वह लॉकडाउन में अपने आसपास स्थित किसी भी बैंक के एटीएम से रुपया निकाल सकें। साथ ही कितनी भी बार निकाल सकें। ऐसे में उनके ट्रांजेक्शन शुल्क को हटाने से उन्हें भी इसका फायदा दिया गया।
यह है एटीएम ट्रांजेक्शन से जुडा नियम
बता दें कि एटीएम ट्रांजेक्शन नियम के तहत किसी भी बैंक के ग्राहक अपने एटीएम से महीने में 5 बार ही रुपये निकाल सकते हैं। इससे ज्यादा बार रुपये निकालने पर बैंक ग्राहकों पर 8 से 20 रुपये का चार्ज वसूलता है। यह चार्ज रकम के अनुसार भी लगाया जाता है कि ग्राहक ने कितने रुपये निकाले हैं।
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