BH Number Plate: गाड़ी में लगा लीजिए ये नंबर प्लेट, हर राज्य में होगा मान्य, ऐसे करें अप्लाई

BH Series Number Plate: वीआईपी (VIP number) और यूनिक नंबर प्लेट (unique number plate) का चलन इन दिनों काफी अधिक देखने को मिल रहा है। आपने भी कई बार सड़कों पर BH सीरीज नंबर प्लेट (BH series number plate) की गाड़ियां देखी होंगी। आइए आपको बताते हैं कि बीएच नंबर प्लेट (BH number plate) किसे और कैसे मिलती है।
अक्सर रक्षाकर्मियों और सरकारी कर्मचारियों का एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर होता रहता है। ऐसे में वाहन के रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर को लेकर कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन कर्मचारियों की समस्या को देखते हुए भारत सरकार की सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने (BH) पंजीकरण श्रृंखला की शुरुआत की है।
दरअसल BH नंबर प्लेट पूरे भारत में मान्य होती है। राज्य के हिसाब से इसे ट्रांसफर नहीं करना पड़ता है। कुछ समय पहले ही सरकार ने बीएच नंबर सीरीज को लेकर बड़ा फैसला लिया था। इसके तहत, अब सरकारी के साथ ही प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी भी बीएच सीरीज का नंबर ले सकते हैं। नई सूचना के अनुसार, सभी निजी क्षेत्र के कर्मचारी जिनके कार्यालय चार से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में हैं, वे भी अपने निजी वाहनों के लिए बीएच पंजीकरण प्राप्त करने के पात्र हैं। ऐसे कर्मचारियों को वर्किंग सर्टिफिकेट जमा करना होगा। आइए आगे आपको बता है कि कैसे आप बीएच नंबर सीरीज के लिए आवेदन कर सकते हैं।
बीएच नंबर सीरीज के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया (Apply Online for BH Number Series)
1 - सबसे पहले आपकी पात्रता की जांच होगी।
2 - डीलर वाहन के खरीदार की ओर से वाहन पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म भरेगा।
3 - आवश्यक दस्तावेज जमा करें।
4 - ऑनलाइन भुगतान करें।
5 - आरटीओ द्वारा अप्रूवल।
6- डीलर सभी आवश्यक दस्तावेज भी भरेगा और आवश्यक शुल्क या मोटर वाहन कर का भुगतान करेगा।
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